उत्तराखंड में लागू हुआ क्षतिपूर्ति कानून, अब उपद्रवियों से होगी सरकारी संपत्ति के नुकसान की वसूली
Uttarakhand News: उत्तराखंड में उपद्रवियों पर कार्रवाई के लिए क्षतिपूर्ति कानून लागू हुआ है, जिसके तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर जुर्माना और नुकसान की भरपाई होगी.
Uttarakhand News: उत्तराखंड राज्य में अब उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी हो गई है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रदेश में क्षतिपूर्ति कानून लागू कर दिया गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कानून को आम जनता की भलाई के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है और कहा कि किसी भी स्थिति में उपद्रवियों को राहत नहीं दी जाएगी. इस कानून के माध्यम से उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे प्रदेश में शांति और कानून-व्यवस्था कायम रखने में मदद मिलेगी.
सीएम धामी ने राज्य में क्षतिपूर्ति कानून लागू करने के बाद कहा, इस कानून के माध्यम से उपद्रवियों पर लगाम लगाई जाएगी. कोई भी उपद्रव करने वाला अब आसानी से बच नहीं पाएगा. राज्य की शांति और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले उपद्रवियों को कड़ी सजा मिलेगी और उन्हें हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी.इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति या समूह हिंसा, तोड़फोड़ या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उससे नुकसान की भरपाई की जाएगी.
कानून के प्रमुख प्रावधान
क्षतिपूर्ति कानून के तहत राज्य में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर न केवल जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उनसे नुकसान की पूरी भरपाई भी की जाएगी. इसके अलावा, यह कानून किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान करता है. इस कानून का उद्देश्य प्रदेश में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकना और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है.कानून के अंतर्गत सार्वजनिक संपत्ति की परिभाषा में सरकारी इमारतें, वाहनों, सड़क, बिजली और पानी की लाइनें, और अन्य बुनियादी ढांचे शामिल हैं.
कानून का उद्देश्य
सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कानून प्रदेश की जनता की सुरक्षा और भलाई के लिए लागू किया गया है. उन्होंने कहा, हमारे राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है. किसी भी प्रकार की हिंसा या तोड़फोड़ की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह कानून राज्य के नागरिकों को सुरक्षा और उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा.
'उपद्रवियों को कड़ी सजा देगा कानून'
उत्तराखंड के सीएम ने इसे आम जनता की भलाई और राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया है. यह भी कहा कि सरकार इस कानून को लागू करने में पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि भविष्य में राज्य में किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले. यह कानून प्रदेश की शांति और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उपद्रवियों को कड़ी सजा देगा और उन्हें भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहने के लिए मजबूर करेगा.
क्षतिपूर्ति कानून पर विपक्ष की प्रतिक्रिया
क्षतिपूर्ति कानून पर जहां सरकार इसे कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष ने इसे लेकर कुछ आशंकाएं भी जताई हैं. विपक्ष का कहना है कि इस कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है और इसे लागू करने के दौरान आम जनता के अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस कानून का उद्देश्य किसी के अधिकारों का हनन नहीं है, बल्कि राज्य की संपत्ति और शांति को बचाना है. यह कानून उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा और राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगा.
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