Uttarakhand Corona New Guidelines: उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाई, पढ़ें गाइडलाइन की बड़ी बातें
Uttarakhand Corona New Guidelines: उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है.

Uttarakhand Corona New Guidelines: कोरोना के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है. सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू की अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को कोरोना टेस्ट (72 घंटे के भीतर) के साथ सम्मलित होने की अनुमति जिला प्रशासन की तरफ से दी जाएगी. शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मलित हो सकते हैं.
राज्य के सभी औद्योगिक, प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक, महाविद्यालय, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, कृषि आदि संस्थान को खोलने के लिए संबंधित विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाएगी.
गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य के सभी कोचिंग संस्थान जो 18 साल से ऊपर के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण और कोचिंग देते हैं, वह 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे. पर्यटन स्थलों पर कोरोना से जुड़ी सावधानी नहीं बरती गई तो कार्रवाई की जाएगी.
दूसरे राज्यों के लोगों के लिए क्या है नियम?
गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के बाद और वैक्सीन ले चुके लोगों द्वारा राज्य के हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बॉर्डर चेक पोस्ट पर वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद बाहरी राज्य से आने वाले लोगों को उत्तराखंड में आने की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा उन लोगों को राज्य में अनुमति दी जाएगी जो 72 घंटे के भीरत की कोरोना निगेटिव टेस्ट दिखाएंगे.
Uttarakhand Govt extends COVID-induced curfew for seven days till August 31 pic.twitter.com/74NTWnoLDy
— ANI (@ANI) August 23, 2021
साथ ही कहा गया है कि बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर पंजीकरण कराना होगा.
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