Corona curfew: उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, जानें- क्या रहेंगी पाबंदियां?
राज्य में प्रवेश के लिये अथवा मैदान से पहाड़ पर जाने के लिये 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर या एंटीजन रेपिड टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य होगा. मसूरी और नैनीताल में रविवार को बाजार खोलने की अनुमति दी गयी है.
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने कुछ और रियायतों के साथ कोविड कर्फ्यू एक सप्ताह के लिए बढा दिया. मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड में अब कर्फ्यू छह जुलाई की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा. हालांकि, कर्फ्यू में और ढील देते हुए दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सप्ताह में पांच की जगह छह दिन खुलने की अनुमति दी गयी है. इसके अलावा लोकप्रिय पर्यटक शहरों, मसूरी और नैनीताल में रविवार को भी बाजार खोलने की अनुमति दी गयी है जहां मंगलवार को दुकानें बंद रखी जाएंगी.
जिम और 18 साल से उपर के विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों को कोचिंग देने वाले संस्थानों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गयी है. होटल और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन वे रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे. बार भी 50 क्षमता के साथ खुलेंगे.
ये रहेंगी पाबंदियां
सभी शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, मॉल, सिनेमा हॉल आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे और इस दौरान आनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी. इसके अलावा राज्य में प्रवेश के लिये अथवा मैदान से पहाड़ पर जाने के लिये 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर या एंटीजन रेपिड टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य होगा.
बता दें कि उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 120 नए मामले सामने आए थे और इस महामारी से तीन और लोगों ने दम तोड़ दिया. वहीं, राज्य में ब्लैक फंगस से पीड़ित दो और मरीजों की मृत्यु हो गयी. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, संक्रमण के नए मामलों मिलाकर अब तक प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 3,39,739 हो चुकी है.
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