धामी सरकार की दिवाली सौगात, महंगाई भत्ता 53 फीसदी हुआ, कई कर्मचारियों को मिलेगा बोनस
Uttarakhand Employees DA Hike: दीपावली से पहले पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. इससे सरकारी कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को फायदा होगा. इसका लाभ जल्द मिलेगा.
Uttarakhand News Today: उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार (29 अक्टूबर) को दीपावली से ठीक पहले अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया. धामी सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी से बढ़ाकर 53 फीसदी करने का फैसला किया है.
यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य सरकार के सभी नियमित, पूर्णकालिक और यूजीसी से जुड़े अधिकारियों को बढ़ा हुआ भत्ता एक जुलाई 2024 से मिलेगा. विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक जुलाई से 30 सितंबर तक के महंगाई भत्ते के बकाए का भुगतान नकद में किया जाएगा जबकि एक अक्टूबर से भत्ता वेतन में जोड़ दिया जाएगा.
न्यायिक सेवा पर आदेश नहीं होगा लागू
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और कुछ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर ये आदेश अपने आप लागू नहीं होंगे. उनके लिए अलग से आदेश जारी होंगे. वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ मिलेगा.
विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि बोनस का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2024 को सेवा में थे और जिन्होंने कम से कम छह महीने की सतत सेवा की हो. छह माह से एक साल तक की सेवा के लिए कर्मचारियों को उनके सेवा अनुपात के हिसाब से बोनस दिया जाएगा.
इन्हें नहीं मिलेगी बोनस
इसी तरह अस्थाई और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्होंने पिछले तीन सालों में हर साल कम से कम 240 दिन कार्य किया हो, वह भी इस बोनस के पात्र होंगे. विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने पर कर्मचारी बोनस के पात्र नहीं होंगे.
हालांकि निलंबन के बाद बहाल हो चुके कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा. विज्ञप्ति में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर निकायों के कर्मचारियों का बोनस उनका निकाय खुद वहन करेगा और इसमें सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं मिलेगा.
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