Uttarakhand Rasuka Act: उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में 3 महीने के लिए बढ़ाई गई रासुका
Rasuka Act: उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में आगामी तीन महीने के लिए रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) की अवधि बढ़ा दी है. इसे 31 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ाया गया है.
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Uttarakhand Rasuka Act Extended: उत्तराखंड (Uttarakhand) में रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Law) को अगले 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है. सरकार के निर्देश पर गृह विभाग की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को बकायदा इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं. उत्तराखंड शासन की अपर सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल (Riddhim Agarwal) का कहना है कि जून से सितंबर तक के लिए इसे बढ़ाया गया था. सितंबर में इसकी 3 महीने की समय सीमा खत्म होने के चलते अभी से 3 महीने के लिए 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाया गया है. हालांकि, अपर सचिव गृह का कहना है कि किसी भी जिले से रासुका (Rasuka) को लेकर किसी तरह के मामले सामने नहीं आए हैं लेकिन आगामी चुनाव के मद्देनजर भी जिलाधिकारियों को ये पावर दी जाती है.
कही जा रही है डेमोग्राफिक चेंज की बात
उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी मामला संज्ञान में आने की बात कही गई थी. जिसके बाद इस मामले में गृह विभाग को भी जांच सौंपी गई थी. अपर सचिव गृह का कहना है कि मामले में अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है लेकिन इस तरह के इनपुट्स मिले हैं कि डेमोग्राफिक चेंज की बात कही जा रही है. हालांकि, इसमें निगरानी समिति का भी गठन होना है और उसके बाद ही एक विस्तृत रिपोर्ट गृह विभाग के जरिए सरकार को भेजी जाएगी. फिलहाल, इस मामले पर ज्यादा जानकारी गृह विभाग के पास नहीं है.
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