Uttarakhand News: उत्तराखंड में समूह ग के पदों पर मृतकों के आश्रितों को भी मिल सकेगी नौकरी, सीएम धामी ने बदले नियम
Uttarakhand News: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 22 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रभावी मृतक आश्रित सेवा नियमावली में बदलाव पर मुहर लगा दी गई.
Uttarakhand News: उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) सरकार ने ग्रुप सी की सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा फ़ैसला किया है. इसके तहत अब प्रदेश में मृतकों के आश्रितों को भर्ती का मौक़ा मिल सकेगा. धामी सरकार ने यूपी के जमाने के नियमों में बदलाव करते हुए इस पर मुहर लगा दी है.
सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 22 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी. इस बैठक में प्रदेश में प्रभावी मृतक आश्रित सेवा नियमावली में बदलाव पर मुहर लगा दी गई, जिसके बाद मृतकों के अश्रितों की भर्ती का रास्ता साफ़ हो गया है. कैबिनेट से मंज़ूरी मिलने के बाद अब इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.
शासन ने जारी की अधिसूचना
सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली) संशोधन नियमावली 2003 जारी कर दी है. इसके तहत पहले ये नियम था कि समूह-ग के पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग को छोड़कर बाकी संस्थानों की भर्तियों में ही मृतक आश्रितों को मौका मिलता था.
कैबिनेट द्वारा इस नियम में किए गए नए बदलाव के बाद अब राज्य लोक सेवा आयोग के लिए इस बंदिश को हटा दिया गया है. सरकार ने नया क़ानून लागू कर दिया है. जिसके बाद अब मृतकों के आश्रितों की भर्ती समूह ग की उन सभी भर्तियों में हो सकेगी जो राज्य लोक सेवा आयोग निकालता है. यानी अब राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग की भर्तियों में शामिल हो सकेंगी.
शासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक़ नई नियमावली के तहत मृतकों के आश्रितों को सरकारी सेवा में ग्रुप सी और ग्रुप डी के कनिष्ठ सहायक और समकक्ष पद पर उपयुक्त सेवायोजन के पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए आश्रितों को किसी भी पद पर भर्ती करने के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता होना ज़रूरी है.
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