Uttarakhand Land Law: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में भू-कानून से जुड़े मुद्दों का समाधान उनकी सरकार ही करेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक वृहद भू-कानून लाने की दिशा में कार्य कर रही है.
प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों होगी कार्रवाई- सीएम धामी
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान नियमों के तहत नगर निकाय क्षेत्र से बाहर ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के खरीदी जा सकती है. लेकिन हाल ही में यह संज्ञान में आया है कि कुछ लोग एक ही परिवार के अलग-अलग नामों से भूमि खरीदकर इन प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की जांच कराई जाएगी और जिनकी भूमि नियमों के खिलाफ पाई गई, उसे राज्य सरकार में निहित किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जिन लोगों ने पर्यटन, उद्योग या अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अनुमति लेकर भूमि खरीदी है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. राज्य सरकार इस तरह की जमीनों का विवरण तैयार कर रही है और ऐसी जमीनें भी सरकार के अधीन की जाएंगी. वर्ष 2017 में भूमि क्रय संबंधी नियमों में किए गए बदलावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इनका परिणाम संतोषजनक नहीं रहा है. सरकार इन प्रावधानों की समीक्षा कर रही है और आवश्यक हुआ तो इन प्रावधानों को समाप्त किया जाएगा.
भू-कानून और मूल निवास से जुड़े मुद्दों पर सरकार संवेदनशील- सीएम धामी
उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य के पर्यटन, शिक्षा, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में निवेश करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन निवेशों से रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भू-कानून और मूल निवास से जुड़े मुद्दों पर सरकार संवेदनशील है और जनता को विश्वास दिलाया कि इस मामले का समाधान भी उनकी सरकार ही करेगी.
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