Haldwani Violence: उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले के 50 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मामले में 50 आरोपियों को जमानत दे दी है. जिनमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं, कोर्ट ने शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब इस मामले में अब 50 लोगो को जमानत दी गई है. 


बता दें कि इस पूरे मामले में जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलेमा हल्द्वानी की शाखा शुरू से प्रयासरत थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट नित्या रामा कृष्णन के नेतृत्व में पैरवी की गई थी. हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी अभी शेष आरोपियों की जमानत के लिए भी कार्यवाही जारी है, इन 50 लोगों की जमानत के बाद अन्य लोगों की जमानत के लिए भी रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है.


बता दें कि सरकारी जमीनों पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश पर हल्द्वानी के वनभूलपुरा थाना क्षेत्र के मलिका बगीचे में बने अवैध मस्जिद और मदरसे को तोड़ने कार्रवाई हो रही थी, इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया था.


इतना ही नहीं आक्रोशित लोगों ने जेसीबी को भी तोड़ दिया था और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया. बढ़ती हिंसा के बीच  डीएम ने वनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया था. वहीं सीएम धामी ने इस हिंसा को लेकर पुलिस को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिया था और वहीं दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिया था.


इस हिंसा के बाद हल्द्वानी में तनाव बना रहा था और पुलिस व मीडियाकर्मी समेत कई लोगों के घायल हुए थे. वहीं बचाव में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे. इस हिंसा से जुड़े 100 से अधिक दंगाईयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वहीं उपद्रवियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए थे.


आईएएनएस इनपुट के साथ


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