UP News: उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने फोटो एडिट कर अश्लील वीडियो (Vulgar Video) बनाने और फिर पैसा न देने पर सोशल मीडिया (Social Media) पर अपलोड करने और घरवालों को भेजने की धमकी देने के मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई की. जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जवाब पेश न करने पर फेसबुक (Facebook) पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने फेसबुक से 16 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है. 


मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी आलोक कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि वे इस मामले में स्वयं भी पीड़ित हुए हैं. वकील अभिजय नेगी ने बताया कि याचिका के माध्यम से न्यायालय को बताया कि फेसबुक में लोगों की फर्जी आईडी बनाकर फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी जा रही है. इसके कुछ समय बाद फ्रेंड्स रिक्वेस्ट मंजूर कर लेने के बाद उनकी फोटो को एडिट कर उनकी अश्लील वीडियो बनाई जा रही है. ये वीडियो बनाकर उन्हें भेज दी जाती है और उनसे कहा जा रहा है कि इतने पैसे दो नहीं देने पर आपका यह वीडियो उसके घरवाले या दोस्तों को भेज दिया जाएगा.


आईडी ब्लॉक करने की मांग की गई


याचिकाकर्ता के पास भी इसी तरह का वीडियो भेजा गया था. जब इसकी शिकायत उन्होंने एसएसपी हरिद्वार, डीजीपी और सेकेट्री होम से की तो इसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई. उनके द्वारा आरटीआई में पुलिस विभाग से पूछा कि अभी तक उत्तराखंड में इस तरह के कितने मामलों में एफआईआर दर्ज हुई. उनको बताया गया कि अभी 45 पीड़ितों ने इस संबंध में शिकायत की है. अभी मामला विचाराधीन है. याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में प्रार्थना कि है कि फेसबुक को यह निर्देश दिए जाएं कि इस तरह की अश्लील वीडियो डालने वाले लोगो की आईडी को ब्लॉक किया जाए. फेसबुक, एसएसपी और डीपीजी को निर्देश दिए जाएं कि एक ऐसा नंबर जारी करें जिसमे पीड़ित लोग अपनी शिकायत कर सकें.


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