नैनीताल, एबीपी गंगा। प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाला मामले में आरोपी की मुश्किलें बढ़ गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरोपी जीतराम नौटियाल की गिरफ्तारी से रोक हटाते हुए राष्ट्रीय जनजाति आयोग के आदेश को निरस्त कर दिया है।न्यायालय की खण्डपीठ ने गीतराम नौटियाल पर न्यायिक कार्यों को प्रभावित करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि को दो हफ्ते के अंदर जमा कराना होगा।
बतादें कि मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में मामले की सुनवाई हुई। न्यायालय ने पिछली सुनवाई में निर्णय आने तक जीतराम गिरफ्तार नही करने और उनसे एसआईटी के साथ जांच में सहयोग करने को कहा था। छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी पूर्व समाज कल्याण अधिकारी व वर्तमान ज्वाइंट डायरेक्टर समाज कल्याण विभाग, जीतराम नौटियाल ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
दोनों ही न्यायालयों ने जीतराम की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद जीतराम पर एसआईटी ने केस दर्ज किया। केस दर्ज होने के बाद जीतराम ने एससी/एसटी आयोग में अपनी उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। जीतराम ने कहा कि एसआईटी पूछताछ के नाम पर उत्पीड़न कर रही है। जिसके बाद आयोग ने जीतराम के खिलाफ कार्रवाई ना करने के आदेश दिए।