Uttrakhand High Court: बाजपुर हत्याकांड में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एसएचओ को किया तलब, जानिए- पूरा मामला
Uttrakhand High Court: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाजपुर हत्याकांड में मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए बाजपुर के एसएचओ को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है.
Uttrakhand High Court: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाजपुर (Bajpur Murder Case) के चर्चित हत्याकांड में मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा (Avinash Sharma) की याचिका पर सुनवाई करते हुए बाजपुर के एसएचओ को केस डायरी के साथ 17 मई की सुबह सवा दस बजे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है. दरअसल याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से इस मामले की सीबीआई जांच की अपील की है.
जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल उधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) जिले के बाजपुर में हुए चर्चित गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस मामले में एसएसपी मंजूनाथ टी सी ने बताया था कि 26 अप्रैल को बाजपुर में पौने दो करोड़ रुपयों के लेनदेन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था. इसके बाद अभियुक्त अविनाश अपने हथियारबंद साथियों के साथ दूसरे पक्ष प्रकाश के घर आ धमका और इसके बाद दोनों पक्षों में फायरिंग हो गई. इस वारदात में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी. इस गोलीबारी में मुख्य आरोपी पूर्व कांग्रेस प्रदेश सचिव अविनाश शर्मा सहित एक ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था. जबकि चार अन्य आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं. पुलिस को इनके पास से 4 लाइसेंसी असलहे और तीन कार बरामद हुईं थीं.
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एसएचओ को पेश होने का आदेश
मंगलवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में पूर्व महाधिवक्ता यू.के.उनियाल ने अविनाश की तरफ से जिरह की. उन्होंने न्यायालय को बताया कि उनके मुवक्किल अविनाश शर्मा के मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं जो अपने आप में गलत है. जिसके बाद कोर्ट ने अपने आदेश में बाजपुर के एसएचओ को इस केस की डायरी के साथ 17 मई की सुबह सवा दस बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है.
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