कोरोना गाइडलाइंस की ढिलाई पर उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, चार धाम यात्रा पर बैन
पर्यटक स्थलों पर कोरोना गाइडलाइंस को लेकर गंभीरता ना दिखाने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है.
नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने पर्यटक स्थलों पर कोरोना प्रोटोकाल के निर्देशों का पालन न करने पर उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कोरोना महामारी को देखते हुए सख्त रुख अपनाया है और चार धाम यात्रा को 18 अगस्त तक प्रतिबंधित कर दिया है. बता दें कि, उत्तराखंड के मुख्य पर्यटक स्थलों पर लगातार भीड़ बढ़ रही थी और कोरोना के निर्देशों को भी ताक पर रख दिया गया था.
Nainital High Court strongly reprimands the Uttarakhand government for not following COVID19 SOPs at the tourist places in the state. Court also bans the Chardham Yatra till August 18, in view of the pandemic pic.twitter.com/pNeMVjNAM3
— ANI (@ANI) July 28, 2021
पर्यटक स्थलों पर बढ़ गई थी भीड़
कोरोना की दूसरी लहर से थोड़ी राहत मिलते ही देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई. लेकिन इस बीच लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी. कर्फ्यू में राहत मिलते ही लोग सैर-सपाटे के लिए पहाड़ी स्थानों पर स्थित पर्यटन स्थलों की ओर निकल पड़े. हालत कुछ इस कदर हो ग थी कि, दिल्ली के आसपास के हिल स्टेशनों में ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो गई. शिमला, मनाली, मसूरी समेत तमाम प्रमुख हिल स्टेशन और पर्यटन स्थलों पर लोगों की इतनी भीड़ उमड़ रही है, कि उन्हें काबू करना मुश्किल होने लगा था. वहीं, होटल पूरी तरह से फुल हो गये थे. इस बीच कोरोना निर्देशों के उल्लंघन पर गृह मंत्रालय ने सख्त तेवर दिखाये थे. गृह सचिव ने चेतावनी देते हुए कहा था कि, अभी कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए.
कम हो रहे हैं कोरोना केस, लेकिन लापरवाही पड़ सकती है भारी
इस बीच बीते 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के 60 नए मामले सामने आए हैं, 46 रिकवरी और कोरोना से एक भी मृत्यु नहीं हुई है.
कुल मामले- 3,41,934
कुल रिकवरी- 3,27,864
कुल मुत्यु- 7,361
सक्रिय मामले- 672
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