नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने पर्यटक स्थलों पर कोरोना प्रोटोकाल के निर्देशों का पालन न करने पर उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कोरोना महामारी को देखते हुए सख्त रुख अपनाया है और चार धाम यात्रा को 18 अगस्त तक प्रतिबंधित कर दिया है. बता दें कि, उत्तराखंड के मुख्य पर्यटक स्थलों पर लगातार भीड़ बढ़ रही थी और कोरोना के निर्देशों को भी ताक पर रख दिया गया था.






पर्यटक स्थलों पर बढ़ गई थी भीड़


कोरोना की दूसरी लहर से थोड़ी राहत मिलते ही देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई. लेकिन इस बीच लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी. कर्फ्यू में राहत मिलते ही लोग सैर-सपाटे के लिए पहाड़ी स्थानों पर स्थित पर्यटन स्थलों की ओर निकल पड़े. हालत कुछ इस कदर हो ग थी कि, दिल्ली के आसपास के हिल स्टेशनों में ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो गई. शिमला, मनाली, मसूरी समेत तमाम प्रमुख हिल स्टेशन और पर्यटन स्थलों पर लोगों की इतनी भीड़ उमड़ रही है, कि उन्हें काबू करना मुश्किल होने लगा था. वहीं, होटल पूरी तरह से फुल हो गये थे. इस बीच कोरोना निर्देशों के उल्लंघन पर गृह मंत्रालय ने सख्त तेवर दिखाये थे. गृह सचिव ने चेतावनी देते हुए कहा था कि, अभी कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए.


कम हो रहे हैं कोरोना केस, लेकिन लापरवाही पड़ सकती है भारी


इस बीच बीते 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के 60 नए मामले सामने आए हैं,  46 रिकवरी और कोरोना से एक भी मृत्यु नहीं हुई है.


कुल मामले- 3,41,934 
कुल रिकवरी- 3,27,864
कुल मुत्यु- 7,361
सक्रिय मामले- 672


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