Uttarakhand News: उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) सरकार ने महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है. धामी सरकार ने दैनिक वेतन कर्मी महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए राजकीय कर्मचारियों की तरह ही उनको भी मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) देने का फैसला लिया है, इसको लेकर सरकार की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया है. 


नोटिस में लिखा गया है कि शासन स्तर पर राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय और आउटसोर्स के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अधीन अधिनियम में उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों को पूरा करने पर अधिनियम में दिए गए निर्देशानुसार प्रसूति/मातृत्व अवकाश की सुविधा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अनुमन्य किए जाने की राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है.



  • विभागीय माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को नियोक्ता की ओर से और आउटसोर्स से दैनिक चेतन पर नियोजित महिलाओं को सेवा प्रदाता संस्था की तरफ से प्रसूति अवकाश अनुमन्य किया जाएगा.

  • प्रसूति अवकाश के दौरान के वेतन का भुगतान यथाप्रकिया नियोक्ता की ओर से किया जाएगा.

  • प्रसूति अवकाश स्वीकृत किए जाने के संबंध में संबंधित नियोक्ता और सेवा प्रदाता संस्था की तरफ से वर्णित अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों का पूरा अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.


वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दे दी थी सहमति


गौरतलब है कि इससे पहले वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस मामले पर अपनी सहमति दे दी थी. इसके तहत तमाम विभागों में संविदा या फिर आउटसोर्स माध्यम से भर्ती हुए महिला और पुरुष कर्मचारियों को भी सरकार ने बाल दत्तक ग्रहण अवकाश और बाल देख-रेख अवकाश देने का फैसला लिया था. सरकार के इस कदम से दैनिक वेतन कर्मी महिलाओं को बड़ी राहत मिली है.


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