Uttarakhand Monsoon Session 2024: उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, सत्र के दूसरे दिन पटल पर अन्नपूरक बजट का मसौदा रखा जाएगा, जिस पर चर्चा होगी. वहीं सत्र में सबसे महत्वपूर्ण कानून को लेकर चर्चा है. यह कानून राज्य सरकार बनाने जा रही है. इसे क्षतिपूर्ति कानून का नाम दिया गया है. क्षतिपूर्ति कानून के अंतर्गत उन तमाम उपद्रवियों पर कार्रवाई की जाएगी. जो सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को उपद्रव के दौरान नुकसान पहुंचते हैं.


बता दे कि क्षतिपूर्ति कानून राज्य सरकार हल्द्वानी में हुई. घटना के बाद लेकर आना चाह रही थी इसको लेकर राज्य सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है. इसमें कहा गया है कि जो भी उपद्रवी प्रदेश में किसी भी प्रदर्शन के दौरान या किसी भी उपद्रव के दौरान सरकारी संपत्ति या फिर किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसके खिलाफ जो संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इस व्यक्ति से उसे संपत्ति की भरपाई कराई जाएगी. इसको लेकर एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा. जिसमें एक रिटायर्ड जिला जज को नियुक्त किया जाएगा. 


आरोपी के ऊपर चलाया जाएगा मुकदमा
इस ट्रिब्यूनल में आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा. आरोपी को यह सिद्ध करना होगा कि उसके द्वारा किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है. अगर वह सिद्ध करने में नाकाम साबित होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. उसे संपत्ति की भरपाई करनी होगी. जिसका नुकसान उसके द्वारा पहुंचाया गया है. इस प्रकार के कानून को लेकर राज्य में पहली बार कोई कवायत शुरू हुई है. जो निजी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने से लोगों को सबक मिलेगा और इस प्रकार की हरकतों से बचेंगे.


ऐसे उपद्रवियों पर होगी कार्रवाई
बता दें की इस कानून के बनने से राज्य में प्रदर्शन के दौरान तमाम सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है. फिर लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसी से इस संपत्ति की भरपाई कराई जाएगी. इस प्रकार का कानून बनने से उत्तराखंड में उपद्रव करने वाले लोगों पर लगाम लग सकेगी. इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि क्षतिपूर्ति कानून बेहद जरूरी था. क्योंकि हमने देखा है कई बार उपद्रवी उपद्रव के दौरान निजी व सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं. जिससे भारी नुकसान होता है. अब ऐसे उपद्रवियों पर कार्रवाई होगी. 


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