Uttarakhand News: नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है. नदियों में मशीन से ड्रेजिंग का रास्ता साफ हो गया है. शुक्रवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया. कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को नदियों में मशीन से ड्रेजिंग करने की इजाजत दे दी. कोर्ट ने 19 दिसंबर 2022 को नदियों में भारी मशीन से हो रही ड्रेजिंग पर रोक लगा दी थी. रोक को हटाने के लिए सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सरकार ने आदेश में संशोधन करने की मांग की थी. हाईकोर्ट को बताया गया कि आदेश की वजह से कई दिक्कतें आ रही हैं. बाढ़ राहत के कार्य नहीं हो पा रहे हैं. कहा गया नदियों में हाथों से मलबा उठाना संभव नहीं है.
हाईकोर्ट ने सरकार को दी बड़ी राहत
प्रार्थना पत्र में सरकार की ओर से कहा गया कि नदियों में मशीन से मलबा हटाने के काम पर लगी रोक से समस्या आ रही है. इसलिए अदालत से आदेश में संशोधन की मांग की जाती है. राज्य सरकार के अनुरोध पर आदेश में संशोधन करते हुए मात्र आपदा और बाढ़ राहत कार्यों के लिए नदियों में मशीन से ड्रेजिंग की सीमित अनुमति दे दी. हालांकि मशीन से खनन पर रोक जारी रहने का फैसला सुनाया.
मशीन से नदियों में हो सकेगी ड्रेजिंग
फैसले के मुताबिक नदियों में मशीन से खनन पर रोक बरकरार रहेगी. हाईकोर्ट ने सरकार को सख्ती से कहा कि ड्रेजिंग की आड़ में अवैध खनन नहीं होने दिया जाए. खनन पर पूर्व के नियम लागू रहेंगे. मशीन से खनन का काम किसी भी हाल में नहीं होगा. सरकार की तरफ से पेश अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने एक एसओपी के आधार पर मशीन से ड्रेजिंग करने की इजाजत दी है. अब नदियों में मशीन का इस्तेमाल कर ड्रेजिंग की जा सकती है.