Uttarakhand UCC: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद लिविंग रिलेशनशिप को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट का पहला फैसला आया है. हाईकोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे याचिकाकर्ताओं को 48 घंटे के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि दोनों को 48 घंटे के भीतर लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. 


याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में फरियाद की थी कि वह अलग-अलग धर्म से जुड़े हुए हैं और लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे है. जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी. इस पर सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि उत्तराखंड में UCC के तहत लिविंग रिलेशनशिप के एक महीने के अंदर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के प्रावधान हैं. 


याचिकाकर्ताओं को दी जाएगी सुरक्षा 
जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 48 घंटे के भीतर लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया इसके साथ ही एसएचओ दालनवाला देहरादून को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए. कोर्ट ने दोनों को अगले छह हफ्ते तक सुरक्षा के आदेश दिए हैं. इसके बाद भी उन दोनों पर खतरे का मूल्यांकन किया जाएगा. जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. यूसीसी में लिव इन रिलेशन में रहने वाले जोड़ों को भी रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान हैं. 


उत्तराखंड में इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में महीने में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था. इसके बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य हैं, जहां यूसीसी लागू है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस लागू करते वक्त बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा था कि समान अधिकार मिलने से महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी. यूसीसी बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है. उत्तराखंड में बीजेपी के दोबारा सरकार बनने के बाद सीएम धामी ने कमेटी का गठन किया था जिसने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था. 


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