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उत्तराखंड के इन जिलों में बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे जमीन, धामी सरकार का नया कानून लागू

New Land Law in Uttarakhand: धामी सरकार ने उत्तराखंड में जमीन की खरीद फरोख्त को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मजबूत भू-कानून लागू किया है. नियमों के विरुद्ध भूमि खरीदने पर सरकार जब्त कर लेगी.

Uttarakhand News Today: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सशक्त भू-कानून लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संशोधित भू-कानून को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इस कानून का उद्देश्य राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है.

त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार द्वारा 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधान नए कानून में समाप्त कर दिए गए हैं. इससे पहले बाहरी व्यक्तियों को भूमि खरीदने में छूट दी गई थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है. हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर उत्तराखंड के अन्य 11 जिलों में बाहरी व्यक्तियों के लिए हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर भूमि की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है. इससे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी.

पोर्टल से होगी भूमि खरीद
पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी. इससे भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों को व्यवस्थित रूप से जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा. अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे पाएंगे. इसके बजाय सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से सभी भूमि खरीद की प्रक्रिया होगी.

राज्य में जमीन खरीद की प्रक्रिया पारदर्शी रखने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा. इस पोर्टल पर राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई भूमि खरीद दर्ज होगी और उसकी निगरानी की जाएगी. राज्य के बाहर के व्यक्तियों को जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा. इससे फर्जीवाड़ा और अनियमितताओं पर रोक लगेगी.

भूमि की खरीद-बिक्री पर नियंत्रण
सभी जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद और शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट सौंपनी होगी. इससे सरकार को भूमि की खरीद-बिक्री पर अधिक नियंत्रण मिलेगा. नगर निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग सिर्फ निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा. अगर किसी व्यक्ति ने नियमों के खिलाफ भूमि का उपयोग किया तो वह जमीन सरकार में निहित हो जाएगी.

नए कानून के तहत बाहरी लोगों द्वारा उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर भूमि खरीदने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी. इससे स्थानीय लोगों को अपनी जमीन बचाने में मदद मिलेगी. खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा. इससे राज्य के मूल निवासियों को अधिक लाभ मिलेगा.

बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद की सीमा तय होने से जमीन की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी नहीं होगी और राज्य के निवासियों के लिए भूमि खरीदना आसान होगा. सरकार को भूमि खरीद-बिक्री पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा, जिससे अनियमितताओं को रोका जा सकेगा.

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