Chhawla Rape Case: 7 नवंबर को छावला रेप केस के दोषियों को SC सुना सकता है सजा, 10 साल पुराना है मामला
उत्तराखंड की एक लड़की के साथ राजधानी दिल्ली में हुए रेप मामले में सात नवंबर का दिन अहम साबित हो सकता है. माना जा रहा है कि दोषियों को उस दिन सजा सुनाई जा सकती है.
Uttarakhand News: छावला रेप केस (Chhawla Rape Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 7 नवंबर को दोषियों की सजा को लेकर अपना फैसला सुना सकता है. यह 10 साल पुराना मामला है. इस मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू यू ललित (Justice UU Lalit) की अध्य्क्षता वाली बेंच बड़ा फैसला सुना सकती है. दिल्ली की एक अदालत ने उत्तराखंड (Uttarakhand) की 19 साल की लड़की से रेप और हत्या के दोषी ठहराए जाने के बाद मौत की सजा (Capital Punishment) सुनाई थी.
पौड़ी की रहने वाली है पीड़िता
निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने भी फांसी की सजा पर मुहर लगा दी थी. जिसके बाद दोषियों की तरफ से सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी. यह मामला उत्तराखंड के पौड़ी (Pauri) की रहने वाली 19 साल की युवती के अपहरण और रेप से जुड़ा है. दोषियों ने युवती के साथ रेप के बाद उसकी आंखों पर तेजाब डाल दिया था. यह 2012 की घटना है.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की यह मांग
उधर, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने तीनों दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की है. दरअसल 14 फरवरी 2012 उतराखंड की 'निर्भया' अपने काम पर जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उस दिन वो देर शाम तक घर नहीं लौटी. परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा. बहुत खोजने के बाद इतनी सूचना जरूर मिली कि कुछ लोग एक लड़की को गाड़ी में डालकर दिल्ली से बाहर ले जाते हुए दिखाई दिए हैं.
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