उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस
कोरोना काल में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है. निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते हैं. यह आदेश यह सभी निजी स्कूलों पर लागू होगा.
देहरादून, एजेंसी. उत्तराखंड में निजी स्कूलों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में फीस न बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं. सरकारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से लागू हुए लॉकडाउन को देखते हुए निजी स्कूल इस शैक्षणिक सत्र में अपनी फीस नहीं बढा सकते और न ही वे ट्यूशन फीस के अतिरिक्त और कोई फीस ले सकते हैं.
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी कर कहा कि ट्यूशन फीस भी केवल वही स्कूल ले सकते हैं जो लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लास चलाते रहे हैं. राज्य सरकार का यह आदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालय की तरफ से दिए गए फैसले के अनुपालन में जारी किया गया है और यह सभी निजी स्कूलों पर लागू होगा. आदेश में यह भी कहा गया है कि ट्यूशन फीस के भरने में विलंब होने पर भी छात्रों का नाम स्कूल से नहीं काटा जा सकता है.
गौरतलब है कि, कोरोना काल में उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू कर दी गई हैं. जिन भी केंद्रों पर परीक्षाएं हो रही हैं, उन्हें सैनिटाइज किया जै रहा है. स्टूडेंट्स के बैठने के लिए सीटों को सोशल डिस्टेंस के हिसाब से लगाया गया है. इस बीच उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने बच्चों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश के हर ब्लॉक में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है. उत्तराखंड में इंग्लिश मीडियम स्कूल को खोलने की योजना पर सरकार लंबे समय से विचार कर रही थी.
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