(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Dharma Sansad: सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद प्रशासन सख्त, धारा 144 की लागू, सभी कार्यक्रमों को किया प्रतिबंधित
उत्तराखंड के रुड़की में बुधवार से धर्म संसद लगने वाली थी. जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी. अब वहां धारा 144 लागू कर दी गई है. इस संबंध में हरिद्वार डीएम वी.एस. पांडे का बयान सामने आया है.
Uttarakhand News: उत्तराखंड के रुड़की (Roorkee) में बुधवार से धर्म संसद (Dharma Sansad) लगने वाली थी. जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चेतावनी दी थी. अब वहां धारा 144 लागू कर दी गई है. इस संबंध में हरिद्वार (Haridwar) डीएम वी.एस. पांडे का बयान सामने आया है. उन्होंने दादा जलालपुर (Dada Jalalpur) और आसपास के पांच किमी क्षेत्र में धारा 144 लागू करने की बात कही है.
क्या बोले डीएम
हरिद्वार डीएम वी.एस. पांडे ने बताया कि दादा जलालपुर और आसपास के पांच किमी क्षेत्र में धारा 144 लागू है. यहां सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित कर दिया गया है. इस कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है. कार्यक्रम से जुड़े 33 लोगों को सीआरपीसी 107/16 के तहत बाध्य किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट हुआ था सख्त
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में मंगलवार को सख्त चेतावनी जारी की थी. जिसमें कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह अदालत में सार्वजनिक रूप से यह कहें कि रुड़की में निर्धारित 'धर्म संसद' में कोई अप्रिय बयान नहीं दिया जाएगा. अगर कोई घृणा भाषण दिया जाएगा तो वह शीर्ष अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराएगा. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की थी.
मुख्य सचिव को कही थी ये बात
पीठ ने उत्तराखंड सरकार द्वारा दिए गए इस आश्वासन पर गौर किया कि अधिकारियों को विश्वास है कि आयोजन के दौरान कोई अप्रिय बयान नहीं दिया जाएगा. इस अदालत के फैसले के अनुसार सभी कदम उठाए जाएंगे. पीठ ने उत्तराखंड सरकार से यह भी कहा कि यदि राज्य निवारक कदम उठाने में विफल रहता है तो मुख्य सचिव को उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा जाएगा. पीठ ने कहा, "आपके आश्वासन के बावजूद कोई अप्रिय स्थिति होने पर हम मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिरीक्षक को जिम्मेदार ठहराएंगे. हम इसे रिकॉर्ड में डाल रहे हैं."
ये भी पढ़ें-