मोटर व्हीकल टैक्स में दो साल की छूट दे सरकार, चालकों को मिले 10 हजार की आर्थिक मदद- उत्तराखंड टैक्सी महासंघ
उत्तराखंड टैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने कहा कि सरकार को कम से कम दो वर्ष का रोड टैक्स माफ करना चाहिए. सभी चालकों को आर्थिक सहायता भी देनी चाहिये.
देहरादून. उत्तराखंड सरकार मोटर व्हीकल टैक्स में छूट देने की तैयारी कर रही है. खबर के मुताबिक, राज्य सरकार पहले चरण में 3 महीने का टैक्स माफ कर सकती है. इस बारे में परिवहन आयुक्त मुख्यालय ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है. माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक सरकार इस विषय में निर्णय ले लेगी.
वहीं, उत्तराखंड टैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने उत्तराखंड सरकार द्वारा मोटर व्हीकल टैक्स में 3 महीने का टैक्स माफ करने के प्रस्ताव को लेकर सरकार का आभार जताया है. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि तीन या 6 महीने के रोड टैक्स में छूट से कुछ होने वाली नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार को कम से कम दो वर्ष का रोड टैक्स माफ करना चाहिए. सभी चालकों को आर्थिक सहायता भी देनी चाहिये.
"10 हजार की आर्थिक सहायता दे सरकार"
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भारत सरकार से मोरेटोरियम में भी छूट दिलाने के लिये कार्य करे. क्योकि बैंक अधिकारी लोन पर लिये गए वहानों की किश्तों को जमा करने के लिये लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पिछले साल कोरेाना संक्रमण के बाद व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया था. वहीं इस साल भी हालात ऐसे ही हैं. ऐसे में कमर्शियल वाहन मालिक और उससे जुड़े लोग रोजी रोटी के लिये परेशान हैं. उन्होंने सरकार से एक बार फिर मोटर व्हीकल टैक्स में दो साल की छूट, वह सभी कमर्शियल वाहन चालकों को 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने की मांग की है.
बता दें कि 2020 में कोरोना की पहली लहर के दौरान सरकार ने 6 महीने का मोटर व्हीकल टैक्स माफ कर दिया था. छोटे बड़े कमर्शियल यात्री वाहनों को सालाना 48 हजार रूपये सलाना टैक्स चुकाना पड़ता है. राज्य में 1.20 लाख से ज्यादा यात्री मालवाहक वाहन हैं.
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