चारधाम यात्रा में आने वालों के लिए यह कार्ड जरूरी, बिना इसके नहीं मिलेगी एंट्री
Uttarakhand News: इस बार चारधाम यात्रा करने के लिए परिवहन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है. यात्रा में शामिल होने वाली कमर्शियल गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड बनवाना अनिवार्य है. इसके लिए शुल्क भी लगेगा.

Char dham Yatra News: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. इसे सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है. देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने एबीपी से बातचीत में बताया कि चारधाम यात्रा में शामिल होने वाले सभी कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है.
ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है. वाहन मालिक greencard.uk.gov.in वेबसाइट पर जाकर भीम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस पोर्टल पर गाड़ी का नंबर और चेसिस नंबर डालते ही पूरी जानकारी सामने आ जाएगी. इसके अलावा, राज्यभर में मौजूद 20 आरटीओ कार्यालयों में भी ग्रीन कार्ड बनाए जा सकते हैं.
सरकार ने कमर्शियल गाड़ियों के लिए शुल्क निर्धारित किया
छोटी कमर्शियल गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड शुल्क ₹400 और बड़ी गाड़ियों के लिए ₹600 निर्धारित किया गया है. इसके अतिरिक्त, सभी वाहनों को ₹50 का यूजर चार्ज भी देना होगा. परिवहन विभाग ने यह नियम इसलिए लागू किया है ताकि चारधाम यात्रा में केवल फिट और सुरक्षित वाहन ही शामिल हों. कई बार देखा गया है कि अनफिट वाहन यात्रा पर निकलते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं और यात्रियों की जान को खतरा होता है. इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ग्रीन कार्ड प्रणाली लागू की गई है
उत्तराखंड में 20 आरटीओ कार्यालय हैं, जहां कोई भी कमर्शियल वाहन मालिक ग्रीन कार्ड बनवा सकता है. जिन लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है, वे नजदीकी आरटीओ ऑफिस जाकर यह कार्ड बनवा सकते हैं. ग्रीन कार्ड हर उस वाहन के लिए जरूरी होगा, जिसकी नंबर प्लेट पीली है और जो चारधाम यात्रा के दौरान व्यावसायिक रूप से यात्रियों को लाने-ले जाने का काम करेगा. इसमें टैक्सियां, बसें, टेंपो ट्रैवलर और अन्य कमर्शियल वाहन शामिल हैं.
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- greencard.uk.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
- गाड़ी का नंबर और चेसिस नंबर दर्ज करें.
- फीस का भुगतान करें और डिजिटल ग्रीन कार्ड प्राप्त करें.
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- नजदीकी आरटीओ कार्यालय में जाएं.
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें.
- निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ग्रीन कार्ड प्राप्त करें.
परिवहन विभाग ने सभी कमर्शियल वाहन चालकों से अपील की है कि वे समय पर अपना ग्रीन कार्ड बनवा लें ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. बिना ग्रीन कार्ड के किसी भी व्यावसायिक वाहन को चारधाम यात्रा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. चारधाम यात्रा 2025 को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग पूरी तैयारी में जुटा हुआ है.
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