Uttarakhand UCC Bill: उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास, सदन में लगे जय श्री राम के जयकारे, जानें- अब क्या होगा बदलाव
Uttarakhand UCC: उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल बहुमत से पास हुआ है. वहीं उत्तराखंड विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है.
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Uttarakhand UCC Bill News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश किया गया समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल सदन में पारित हो गया. उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. बीजेपी के सभी विधायकों ने ध्वनि मत से UCC का विधेयक पारित किया, 80 प्रतिशत सहमति के साथ यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया. सभी सदस्यों ने फिर सदन में जय श्रीराम के जयकारे लगाए.
सदन में सीएम धामी ने कहा "आज इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनते हुए, न केवल इस सदन को बल्कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को गर्व की अनुभूति हो रही है." वहीं सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा 12 फरवरी 2022 को लिया संकल्प आज पूरा हुआ है. इस विधेयक की मांग पूरे देश को थी, जिसे आज देवभूमि में पारित किया गया. लोग अलग-अलग बातें कर रहे थे लेकिन आज चर्चा के दौरान स्पष्ट हो गया कि यह कानून किसी के खिलाफ नहीं.
उत्तराखंड में अब हलाला और इद्दत पर रहेगी रोक
उत्तराखंड में यूसीसी बिल के लागू होने के बाद राज्य में बहु विवाह पर रोक लगाने का प्रस्ताव है. इस विधेयक के अनुसार एक पति या पत्नी के जीवित रहते कोई नागरिक दूसरा विवाह नहीं कर सकेगा. वहीं इस बिल के अनुसार अब प्रदेश में ‘लिव-इन’ में रहने वाली महिला को अगर उसका पुरूष साथी छोड़ देता है तो वह उससे गुजारा-भत्ता पाने का दावा कर सकती है. इसके अलावा यूसीसी बिल में हलाला और इद्दत पर भी रोक है. जिसमें कहा गया है कि तलाकशुदा पति या पत्नी का एक दूसरे से पुनर्विवाह बिना किसी शर्त के अनुमन्य होगा. वहीं पुनर्विवाह से पहले उन्हें किसी तीसरे व्यक्ति से विवाह करने की आवश्यकता नहीं होगी.
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