Uttarakhand Mahapanchayat: उत्तरकाशी में गुरुवार को होने वाली हिंदू महापंचायत स्थगित, 19 जून तक के लिए लागू है धारा 144
Uttarkashi Love Jihad: उत्तरकाशी के पुरोला में कथित लव जिहाद को लेकर 15 जून को महापंचायत होनी थी. इससे पहले ही पुरोला नगर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने 14 जून से लेकर 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी थी.
Uttarakhand News: उत्तराखंड के उत्तरकाशी (Uttarkashi) में 15 जून को होने वाली हिंदू महापंचायत को सभी संगठनों ने अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया है. पुरोला (Purola) में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिषद, पुरोला व्यापार संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने महापंचायत बुलाई थी. इन सभी ने फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए पुरोला में होने वाली महापंचायत को स्थगित कर दिया है. उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिषद के प्रवक्ता राजपाल पवार ने कहा कि फिलहाल सभी संगठनों ने मिलकर महापंचायत को स्थगित कर दिया है.
वहीं राजपाल पवार ने यह भी कहा कि वह सभी संगठनों से मिलकर बाजार जरूर बंद करेंगे क्योंकि प्रशासन ने दमनकारी नीति अपनाकर धारा 144 लागू की है. गौरतलब है कि उत्तरकाशी के पुरोला में कथित लव जिहाद के हंगामे के बीच 15 जून को महापंचायत होनी थी. इससे पहले ही पुरोला नगर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने 14 जून से लेकर 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी थी. महापंचायत को देखते हुए नगर में रह रहे मुस्लिम समुदाय के तीन परिवार कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले गए. यह तीनों परिवार बुधवार सुबह ही अपने घरों में ताला लगाकर पुरोला शहर से बाहर चले गए.
'धारा 144 का सख्ती से पालन किया जाएगा'
एसडीएम पुरोला देवानंद शर्मा ने धारा 144 लगाने की जानकारी दी. वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अशांति फैलाने वालों पर एनएसए लगाने की बात भी कही. इस बीच पुरोला से तीन और मुस्लिम परिवार बाहर चले गए. सीएम धामी ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है. बता दें कि कथित लव जिहाद की घटना के बाद से हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. 15 जून को हिंदू संगठनों ने महापंचायत की घोषणा की थी. हालांकि, जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी. जिला प्रशासन ने पुरोला में 14 जून से 19 जून तक यानी 6 दिन के लिए धारा 144 लागू कर दी. पुरोला के एसडीएम देवानंद शर्मा का कहना है कि धारा 144 का सख्ती से पालन किया जाएगा.
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