Love Jihad: पुरोला में धारा 144 लागू होने के विरोध में बाजार बंद, महापंचायत भी स्थगित, सीएम धामी ने की अपील
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरोला में जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू किए जाने के विरोध में गुरुवार को बाजार बंद रहे. महापंचायत को रोकने के लिए प्रशासन ने 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी है.
Uttarakhand News: 'लव जिहाद' की कथित घटनाओं को लेकर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरोला में गुरुवार को प्रस्तावित 'महापंचायत' का आयोजन रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लागू निषेधाज्ञा के विरोध में पुरोला और अन्य समीपवर्ती कस्बों में बाजार बंद रहे. हालांकि, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदुवादी संगठनों के समर्थन से स्थानीय व्यापारियों के आह्वान पर होने वाली 'महापंचायत' को आयोजकों ने स्थगित कर दिया है.
इस बीच, पुरोला घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कानून हाथ में नहीं लेने को कहा. उन्होंने कहा, ‘‘किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी. हमने सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाने की अपील की है.’’ सीएम धामी ने कहा कि अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो कानून अपना काम करेगा. उन्होंने कहा कि अभी तक हुई घटनाओं में प्रशासन ने ठीक तरीके से काम किया है और अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा.
प्रशासन पर गंभीर आरोप
पुरोला व्यापार मंडल के अध्यक्ष बृजमोहन चौहान और बड़कोट व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजाराम जगूड़ी ने कहा कि पुरोला में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगाए जाने के प्रशासन के तानाशाही रवैये के खिलाफ बड़कोट, नौगांव और पुरोला में संपूर्ण बाजार बंद रहे. जगूड़ी ने कहा, ‘‘महापंचायत को रोकने के लिए जिस तरह के प्रयास हुए हैं, उससे लगता है कि अपने शहर में अपने लोगों से अपनी बात नहीं रखी जा सकती. यह एक तरह की गुलामी है.’’
उन्होंने कहा कि बाजार बंद का ऐलान उन लोगों की हौसला अफजाई के लिए किया गया है जिन्होंने हिंदुओं को जागरूक करने का काम किया है. पुरोला में 14 जून से छह दिन के लिए धारा 144 लागू की गयी है. गत 26 मई को एक हिंदु लड़की को दूसरे समुदाय के युवक द्वारा कथित रूप से भगाने का प्रयास सामने आने के बाद से उत्तरकाशी जिले की यमुना घाटी में तनाव समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है.
तनाव पूर्ण स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत पुरोला में तीन पीएसी प्लाटून के 300 जवानों सहित देहरादून से दो पुलिस क्षेत्राधिकारियों तथा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की तैनाती की है. इसके साथ ही डामटा, ब्रहमखाल व नगुण बैरियर पर इकट्ठे होकर आवागमन करने वाले हर व्यक्ति की जांच की जा रही है. नगर पंचायत क्षेत्र में आवगमन के सभी मार्गो पर बैरीकेडिंग के साथ ही पंचायत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति की जानकारी पुलिस ले रही है.
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19 जून तक धारा 144 लागू
उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि क्षेत्र में रात्रि गश्त के साथ ही जिले की सीमाओं पर बैरियर लगा दिए गए हैं और सघन जांच चल रही है. प्रस्तावित महापंचायत को अनुमति देने से इनकार करने के बाद जिला प्रशासन ने पुरोला नगर पंचायत में कानून और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी है. पुरोला के उपजिलाधिकारी देवानंद शर्मा ने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र पुरोला में धारा 144 लागू है और यहां प्रस्तावित महापंचायत को प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की अनुमति नहीं है.
इस बीच, आयोजकों ने स्थानीय प्रशासन के दवाब में आते हुए 'महापंचायत' को स्थगित कर दिया है. पिछले करीब एक पखवाड़े से सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहे उत्तरकाशी जिले में शांति स्थापित करने को लेकर प्रशासन लगातार आयोजकों को समझाने-बुझाने में लगा था. यह मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक भी पहुंचा जहां बुधवार को दायर एक याचिका में पुरोला में सामाजिक समरसता को बिगाड़ने से बचाने के लिए लोगों के इकटठा होने पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी थी.
महापंचायत केवल स्थगित
पुरोला व्यापार मंडल के अध्यक्ष चौहान ने कहा, ‘‘महापंचायत केवल स्थगित की गयी है. यह निर्णय सामाजिक, राजनीतिक संगठनों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श के बाद लिया गया है.’’ उधर, निषेधाज्ञा के मद्देनजर पुरोला की ओर जा रहे बड़कोट और नौगांव के विभिन्न संगठनों के लोगों को गुरुवार को मुंग्रा पुल के पास रोक लिया गया.
पुरोला पुलिस थाने के प्रभारी खजान सिंह चौहान ने बताया कि आगे जाने की अनुमति नहीं मिलने पर लोग सड़कों पर ही बैठ गए और 'जयश्री राम' के नारे लगाने लगे. पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में कुछ लोगों ने सड़क पर लाउडस्पीकर लगाकर भाषण भी दिया. इस बीच, पुरोला के खेल मैदान में पहुंचे बजरंग दल के राज्य संगठनात्मक सचिव विकास वर्मा ने कहा कि पहाड़ों में किसी को भी अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.