Uttarkashi Tunnel Rescue News: उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट भी सख्त है. अब उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने संबंधी पी.आई.एल. में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमारी तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर के लिए तय की है. खंडपीठ ने मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सचिव लोक निर्माण विभाग, केंद्र सरकार और नैशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है.


इस मामले के अनुसार देहरादून बेस्ड समाधान एन.जी.ओ.ने जनहित याचिका दाखिल कर बताया कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बीते 12 नवंबर से 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हैं. हलांकि सरकार उनको अभी तक बाहर नहीं निकाल पाई है. सरकार और अन्य कार्यदायी संस्थाऐं टनल में फंसे मजदूरों की जान से खिलवाड़ कर रही हैं. हर दिन उनको निकालने के लिए नए-नए तरीके तलाशे जा रहे हैं. जिसके कारण इन लोगों की जान खतरे में पड़ी है. कहा गया है कि लापरवाही देखते हुए उनपर आपराधिक मुदकमा दर्ज किया जाए.


इस पूरे प्रकरण की जांच एस.आई.टी.से करने की प्रार्थना की गई है. जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि टनल के अंदर काम शुरू होने से पहले मजदूरों को सुरक्षा के जरूरी सामान उपलब्ध कराए जाएं. इसमें रेस्क्यू पाइप, जेनरेटर, मशीनें आदि समान प्रमुख हैं. टनल के निर्माण के समय इस क्षेत्र की भूगर्भीय जांच ढंग से नहीं की गई थी, जिसकी वजह से आज इन मजदूरों की जान खतरे में पड़ गई.


बता दें कि सिलक्यारा सुरंग में चल रहे रेस्क्यू अभियान में आज एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है. 6 इंच की पाइपलाइन बिछाकर सेकेंडरी लाइफ लाइन बनाने के लिए की जा रही ड्रिलिंग पूरी हुई है और मलवे के आर पार 53 मीटर लंबी पाइपलाइन डाल कर मजदूरों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने की तैयारी की जा रही है.


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