नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में यूपी की कोर्ट ने रच दिया इतिहास, पढ़ें पूरा मामला
देश में दुष्कर्म के मामले में कोर्ट अब तेजी से फैसला सुना रही है। सरकार द्वारा भी इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के सारे प्रयास किये जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश की जालौन की जिला अदालत में आया। इस कोर्ट ने वो फैसला सुनाया, जिसकी सब सराहना कर रहे हैं
जालौन, एबीपी गंगा। जालौन की जिला अदालत ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को एक माह के भीतर सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 25 साल की कैद और 25 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जालौन के इतिहास में यह पहला ऐसा मौका है जब किसी मामले में एक माह के भीतर ही कोर्ट ने फैसला सुनाया हो।
गौरतलब है कि एट थाना क्षेत्र में गत 21 नवंबर को धर्मेन्द्र नामक युवक ने नाबालिग से साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित के पिता की तहरीर पर एट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पुलिस ने 28 नवंबर को आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। 29 नवंबर को मामले का ट्रायल शुरू किया गया। जिसके बाद आज पॉस्को एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 25 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के इस त्वरित फैसले की लोगों द्वारा खूब सराहना की जा रही है।