नैनीताल, एबीपी गंगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर (वीसी) सी एस नौटियाल को तत्काल प्रभाव से हटाने के राज्य सरकार को निर्देश दे दिए हैं। वाइस चांसलर नौटियाल की नियुक्ति को न्यायालय में चुनौती दी गई थी। वाइस चांसलर की नियुक्ति, पद के मानकों के विपरीत हुई थी, जिस पर न्यायालय ने सुनने के बाद वीसी सी एस नौटियाल को तत्काल पद से हटाने के निर्देश जारी किया गया।


देहरादून निवासी आरटीआई कार्यकर्ता यज्ञभूषण शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने मामले में सुनवाई के बाद राज्य सरकार को जरूरी निर्देश जारी किये। याची ने न्यायालय को बताया था कि नौटियाल की नियुक्ति नियम विरुद्ध हुई और चयन करने वाली समिति भी असंवैधानिक थी। इसके बाद खण्डपीठ ने सरकार को ये कड़े कदम उठाने को कहा। न्यायालय ने सरकार से नियमानुसार नए वीसी का चयन करने को भी कहा है ।