V Court in Noida: नोएडा में वी-कोर्ट (Virtual Court) की स्थापना के बाद अब वाहनों के चालान को लेकर लोगों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे. घर बैठे ही अपने चालान का निस्तारण कर सकेंगे. इतना ही नहीं अगर आपको लगता है कि, आपका चलन गलत हुआ है, या उसमें कोई गलती है तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे. 


भीड़ को देखते हुए किया गया फैसला


कोरोना महामारी और कोर्ट में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए नोएडा न्यायालय में वी कोर्ट की शुरुआत की गई है. जिससे आम जनता को कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि घर बैठे अपने चालान का निस्तारण कर सकेंगे. इस सुविधा का लाभ सोमवार से आम लोग उठा सकेंगे. इस कोर्ट में लोगों को अपने चालान का भुगतान 90 दिनों के अंदर करना ही होगा. अगर चालान का भुगतान  90 दिनों में नहीं किया गया तो कानूनी प्रक्रिया कोर्ट द्वारा शुरू कर दी जाएगी. 


नहीं लगाने होंगे वकीलों और कोर्ट के चक्कर 


अक्सर देखा गया है कि, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर आपके वाहन का चालान हो जाता है, जिसके बाद अगर आप तय समय पर चालान का भुगतान नहीं करते है तो आपका चालान कोर्ट भेज दिया जाता है और फिर कोर्ट और वकील के पर जाना पड़ता है. लेकिन अब इन झंझटों से नोएडा की आम जनता को राहत मिली है. 


मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी


लेकिन अधिकारियों की मानें तो ये सुविधा उन लोगों को ही मिल सकेगी, जिन्होंने अपने वाहन के पंजीकरण के दौरान मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराया है. अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा. 


पुरानी कहावत है कि, तकनीक जितनी सुविधा प्रदान करता है, उतनी तकलीफ भी देती है और ऐसा ही कुछ वी-कोर्ट का भी हाल है. क्योंकि वी कोर्ट में अगर  समय पर आपने अपने चालान का निस्तारण नहीं कराया तो, फिर आप के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी जो आपको मुसीबत में भी डाल सकती है. 


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