Gyanvapi News: ज्ञानवापी (Gyanvapi) श्रृंगार गौरी (Shringar Gauri) केस से जुड़े मुकदमों को एक साथ एक कोर्ट में चलाने को लेकर वाराणसी (Varanasi) की जिला अदालत से जुड़ा आदेश अब 22 मार्च को आएगा. दरअसल, जज की व्यवस्था न होने के कारण आदेश की तारीख टाल दी गई है. अब 22 मार्च को जज केस ट्रांसफर को लेकर अपना फैसला सुनाएंगे. ज्ञानवापी-श्रृंगारगौरी मामले में कुल 21 मुकदमे चल रहे हैं जिनमें से सात मुकदमों को क्लब कर एक साथ चलाने की मांग की जा रही है.


हिंदू पक्ष की चार महिला वादियों ने इससे जुड़ी याचिका दाखिल की है और एकसाथ मुकदमा चलाने की मा्ंग की है. उन्होंने जिला जज ए.के.विश्वेश की अदालत में याचिका डाली थी. जज के व्यस्त हरोने के कारण सोमवार को आदेश नहीं पढ़ा जा सका. अब 22 तारीख को जज द्वारा आदेश को सुनाया जाएगा लेकिन अब देखने वाली बात होगी की जज किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाते है.


एक नेचर वाले 7 मुकदमे साथ चलाने की मांग कर रहे वादी
याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि हम लोगों की मांग है कि सभी मुकदमे एक साथ सुने जाएं. जिसको लेकर हमने प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर जज द्वारा व्यस्तता होने के कारण  इस वजह से 22 मार्च की तारीख जज द्वारा दी गई है. जिला जज साहब ने कहा कि आज हमारी तैयारी नहीं है परसों हम आप को फैसला सुना देंगे. फैसला हम लोगों के पक्ष में आना है. सुभाष नंदन ने बताया कि इस मामले में कुल 21 मुकदमे चल रहे हैं और हमारी मांग है कि 7 मुकदमे जो कि मूल नेचर के हैं, उन्हें एक जगह सुना जाए. जिनमें से पांच हमलोगों ने और एक करण सिंह और एक मुकदमा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का है.


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