Varanasi News: बीएचयू कैंपस में हॉर्न बजाने पर होगी कार्रवाई, गाड़ी की गति सीमा भी हुई निर्धारित, नोटिफिकेशन जारी
BHU Campus: मुख्य आरक्षाधिकारी प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह ने बताया कि कैंपस में हॉर्न बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. अगर कोई ट्रिपलिंग करता हुआ दिखाई दिया तो उस पर एक्शन लिया जाएगा.
Varanasi News: वाराणसी (Varanasi) में बीएचयू परिसर में गाड़ी का हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही गाड़ी की गति सीमा भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के मुख्य आरक्षाधिकारी प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह (Abhimanyu Singh) ने प्रेस विज्ञप्ति (Press Release) जारी करके बताया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में पठन पाठन का सुचारू वातावरण बनाये रखने के लिए वाहनों को चलाते समय हार्न का प्रयोग पूरे तरीके से प्रतिबंधित है. इसके अलावा ट्रिपलिंग करना भी प्रतिबंधित है, अगर कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.
इसके अलावा प्रेस विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि बीएचयू कैंपस में वाहनों की गति सीमा को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलाया जाएगा. यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि यूनिवर्सिटी में आए दिन कुछ न कुछ घटित हो रहा था. जिसको देखते हुए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया. नोटिफिकेशन जारी करते हुए मुख्य आरक्षाधिकारी प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह ने कहा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में दुपहिया वाहनों पर ट्रिपलिंग भी प्रतिबंधित है और नियमों का हर हाल में कड़ाई से पालन कराया जाएगा.
नियम न मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई
बता दें कि बीएचयू में लगातार घट रही घटनाओं को लेकर यह प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है. मुख्य आरक्षाधिकारी प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि कैंपस में हॉर्न बजाने को लेकर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. साथ ही अगर कैंपस में कोई ट्रिपलिंग करता हुआ दिखाई दिया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही वाहनों की गति सीमा सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में पठन पाठन का सुचारू वातावरण बनाये रखने के लिए यह फैसला लिया गया है.
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