Gyanvapi Masjid Case News: वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यासजी के तहखाने को आज वाराणसी जिला जज  की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने की देखरेख करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया है. व्यास परिवार ने इस तहखाने को जिला प्रशासन को सौंपने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया. 


वाराणसी जिला अदालत में आज ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहख़ाने को लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने अब इसकी देखरेख की जिम्मेदाीर जिला प्रशासन को सौंप दी है. व्यास परिवार ने मुस्लिम पक्ष पर तहख़ाने पर कब्जा करने का आरोप लगाया था. जिसके बाद उनकी ओर से कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की गई है. एएसआई सर्वे के दौरान इस तहखाने की साफ-सफाई भी की गई थी. 


जानें क्या है मामला?
दरअसल याचिकाकर्ता शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास ने बीते 25 सितंबर को ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी का तहखाना डीएम को सौंपने के लिए कोर्ट में याचिका दी थी. जिसमें कहा था कि व्यासजी का तहखाना सालों से उनके परिवार के कब्जे में रहा है. 1993 के बाद प्रदेश सरकार के आदेश से तहखाने की ओर बैरिकेडिंग कर दी गई. अभी तहखाने का दरवाजा खुला है. ऐसे में इस पर कब्जा हो सकता है इसलिए इसे डीएम को सौंप दिया जाए. हालांकि मस्जिद कमेटी की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई थी. 



जल्द होगी वजूखाने की सफ़ाई
व्यास जी तहख़ाने के अलावा जल्द ही ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने की सफाई भी का जाएगी. सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद जिला प्रशासन ने आज हिन्दू और मुस्लिम पक्ष के साथ बैठक की. जिसके बाद वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम ने बताया कि, शनिवार को वजूखाना टैंगो की सफ़ाई की जाएगी.  मुस्लिम पक्ष ने जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखकर वजूखाने में गंदगी की वजह से मछलियों के मरने की शिकायत की थी. 


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