Gyanvapi Case: वाराणसी (Varanasi) स्थित ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) परिसर में श्रृंगार गौरी (Shringar Gauri) के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर सोमवार को अदालत का फैसला आ सकता है. इस मामले में वाराणसी के जिला (Varanasi District Court) जज ए के विश्वेश की अदालत फैसला सुनाएगी. ये केस सुनवाई के योग्य है या नहीं पर फैसला सुनाया जाएगा. वहीं इस सुनवाई से पहले वाराणसी में धारा 144 (Section 144) लागू कर दी गई है.
बीते 24 अगस्त को वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई की थी. इस सुनवाई के बाद फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था. अंतिम सुनवाई के बाद के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील शमीम अहमद ने अदालत में अपना पक्ष रखा था. तब उन्होंने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, इसलिए अदालत को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है.
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हिंदू पक्ष ने भी रखा थी दलील
वहीं हिंदू पक्ष के ओर से वकील मदन मोहन यादव का कहना है कि ज्ञानवापी कहीं से मस्जिद नहीं, बल्कि ये मंदिर का ही हिस्सा है. इस केस पर 1991 का उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता है. तब हिंदू पक्ष के ओर से सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर भी सवाल उठाए गए थे. अब सोमवार की सुनवाई में कोर्ट इस केस में अपना फैसला सुनाएगी. बताया जाता है कि सुबह 11 बजे के बाद फैसला आ सकता है.
वहीं सनुवाई से पहले वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं. जिले की सुरक्षा को लेकर पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश ने रविवार को जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत द्वारा सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा. इससे पहले धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी कर दिया गया है. धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का भी निर्देश दिया गया है.
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