Gyanvapi Case: ज्ञानवापी सर्वे मामले में जिला कोर्ट कल सुनाएगा फैसला, मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति
Gyanvapi ASI Survey Case: आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) बीती 4 अगस्त से कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर का साइंटिफिक सर्वे कर रहा है.
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी एएसआई सर्वे मामले में जिला जज की अदालत बुधवार (27 सितंबर) को फैसला सुनाएगी. इस मामले में कोर्ट आज यानी मंगलवार को फैसला सुनाने वाला था, लेकिन कंडोलेंस के कारण सुनवाई टल गई. मुस्लिम पक्ष ने परिसर में एएसआई सर्वे होने पर आपत्ति जताई थी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.
मुलिस्म पक्ष ने एएसआई पर परिसर में खुदाई करने और मलबा हटाने का भी आरोप लगाया था. जिसपर जिला कोर्ट फैसला सुनाएगा. बता दें कि, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया जा रहा है. जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया.
हिंदू पक्ष ने लगाई है नई याचिका
इसी बीच मामले में हिंदू पक्ष ने परिसर के तहखाने को सौंपने की मांग करते हुए जिला अदालत वाराणसी में एक नई याचिका दायर की. हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने मंगलवार को कहा कि व्यास परिवार के कब्जे से ज्ञानवापी परिसर के बेसमेंट को जिलाधिकारी को सौंपने की याचिका दायर की है. तहखाना जो व्यास परिवार के कब्जे में है, ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी भाग में है.
तहखाने को जिला मजिस्ट्रेट को सौंपने की मांग
मामले में हिंदू पक्ष ने मांग की है कि तहखाने को तुरंत जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा जाए और डीएम को इसका रिसीवर नियुक्त किया जाए. विष्णु शंकर जैन ने कहा कि तहखाना दक्षिणी की तरफ है, उसे अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी अपने कब्जे में ले सकती है. इसलिए हमने इसे डीएम को सौंपने की मांग की है.
उन्होंने कहा कि आज हमारी ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई हुई है और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इस मामले में पेश होकर जवाब देने को कहा है. इसके बाद कल हमें ट्रांसफर अर्जी पर आदेश मिलेगा. इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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