Gyanvapi Case: ज्ञानवापी ASI सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हो या नहीं, जिला अदालत आज सुनाएगी फैसला
Gyanvapi Case: वाराणसी जिला कोर्ट में आज ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने को लेकर फ़ैसला आएगा.
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Gyanvapi ASI Survey: वाराणसी की ज्ञानवापी केस में आज का दिन बेहद अहम है. वाराणसी की जिला कोर्ट आज ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की स्टडी रिपोर्ट को लेकर अपना फैसला सुनाएगी. सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर कोर्ट अपना फ़ैसला सुनाएगी. मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक नही करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था. आज दोपहर दो बजे कोर्ट इसे लेकर फ़ैसला सुना सकती है.
वाराणसी जिला कोर्ट में आज ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने को लेकर फ़ैसला आएगा. 18 दिसंबर को एएसआई ने कोर्ट के समक्ष इसकी स्टडी रिपोर्ट सौंपी थी. एएसआई ने सील बंद लिफाफे में सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सौंपी थी. पुरातत्व विभाग ने चार भागों में सर्वे की स्टडी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया था. इस स्टडी रिपोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई सामने आएगी.
दोपहर दो बजे आ सकता है फैसला
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे किया गया था, इसमें वजूखाने को छोड़कर सम्पूर्ण ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे हुआ था. ज्ञानवापी परिसर में ये सर्वे 100 दिन से अधिक समय तक चला था. कोर्ट आज दोपहर क़रीब दो बजे इसे लेकर अपना फैसला सुना सकती है. हिन्दू पक्ष ने इसे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है. हिन्दू पक्ष का कहना है कि इसमें एक वर्ग की भावनाएं जुड़ी हुई हैं.
कोर्ट के फैसले से पहले ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन ने ABP live से खास बातचीत में कहा कि हमें कोर्ट के हर फैसले पर भरोसा है. लेकिन, एएसाई द्वारा सर्वे हुआ जबकि 1991 के वरशिप ऑफ़ एक्ट के अनुसार किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ करना ही संविधान के खिलाफ है.
मोहम्मद यासीन ने ये भी कहा कि,'कुछ लोगों की भूख लगातार बढ़ती जा रही है. वह शांत होने का नाम नहीं ले रही है.अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद काशी मथुरा को लेकर ऐसी बयानबाजी यह साबित करता है.निश्चित ही कहना होगा कि हमारे सब्र की परीक्षा ली जा रही है. ऐसी बातें हमारे भावनाओं को रौंदने जैसी हैं.'
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