वाराणसी में भांग और शराब की दुकानों को लेकर बड़ी खबर, अब ऐसे होगा आवंटन, रजिस्ट्रेशन शुरू
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई आबकारी नीति 2025 -26 लागू होने के बाद शराब और भांग की दुकानों का ऑक्सन होना तय किया गया है. शराब और भांग की दुकानों को लॉटरी के जरिए आवंटन किया जाएगा.

Varanasi News: त्योहारों के साथ-साथ आम दिनों में भी शराब की बिक्री चर्चा के केंद्र में रहती है. इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई आबकारी नीति 2025 -26 लागू होने के बाद शराब और भांग की दुकानों का ऑक्सन होना तय किया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में शराब और भांग की दुकानों को लॉटरी के जरिए आवंटन किया जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन बीते 14 फरवरी से शुरू भी हो चुका है और लॉटरी के नतीजे 6 मार्च 2025 को आएंगे.
वाराणसी के आबकारी विभाग की तरफ से एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार - 690 से अधिक शराब और भांग की दुकानों का आवंटन लॉटरी के तहत किया जाएगा. इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 14 फरवरी से शुरू हो चुकी है, जो 27 फरवरी तक चलेगी. लॉटरी के नतीजे 6 मार्च को आएंगे. इस बार बीयर और अंग्रेजी दुकानों को एक साथ कंपोजिट कर दिया गया है. मिली जानकारी के अनुसार कुल 697 दुकानों का आवंटन होगा, जिनमें 381 देसी शराब की दुकान, 212 कंपोजिट दुकान. इसके अलावा 91 भांग की दुकान और 13 मॉडल शॉप शामिल है.
इस दर पर आवंटित होंगी दुकान
एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार लॉटरी के तहत शराब भांग की दुकानें को अलग-अलग क्षेत्र के अनुसार आवंटित किया जाएगा जिसके दर भी तय किए गए हैं. नगर निगम क्षेत्र के तीन किलोमीटर के परिधि में रजिस्ट्रेशन के लिए 90000, नगर पालिका क्षेत्र के 3 किलोमीटर के दायरे के लिए 75000, नगर पंचायत के एक किलोमीटर के क्षेत्र के लिए 65000, ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी 65000 रुपया शुल्क निर्धारित किया गया है. वहीं मॉडल शॉप के दुकान आवंटन के लिए क्रमशः इन सभी क्षेत्रों में 10 से 5 हजार की वृद्धि तय की गई है. जबकि भांग की दुकान के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 25000 रुपया तय किया गया है और यह सभी शुल्क रिफंडेबल नहीं होगा.
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