Brijesh Singh Released: वाराणसी सेंट्रल जेल से माफिया बृजेश सिंह रिहा, कल मिली थी जमानत
माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमले के आरोपी बृजेश सिंह को आज जेल से रिहा कर दिया गया है. वह 2009 से जेल में बंद था.
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UP News: माफिया डॉन बृजेश सिंह (Brajesh Singh) गुरुवार को सेंट्रल जेल से रिहा हो गया. उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बुधवार को जमानत दी थी. हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपी बृजेश की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी. वह उसेरी चट्टी हत्याकांड का आरोपी है. उसकी रिहाई से समर्थकों में खुशी है.
2009 से जेल में बंद था बृजेश सिंह
यह आदेश जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र ने दिया है. बृजेश सिंह इस मामले में 2009 से जेल में बंद था. बृजेश सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ गाजीपुर के महबूबाबाद थाने में जानलेवा हमला और हत्या करने के आरोप में केस दर्ज कराया गया था. बृजेश पर अपने साथियों के साथ मिलकर मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला करने का आरोप है. हमले में मुख्तार के गनर की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे.
राज्य सरकार ने दी थी यह दलील
इससे पहले उसकी पहली जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. साथ ही कोर्ट ने विचारण न्यायाधीश को निर्देश दिया था कि मुकदमे पर विचार किए जाने के दौरान एक साल के अंदर गवाही और सुनवाई पूरी कर ली जाए. इसकी अवधि बीतने के बाद भी सिर्फ एक ही गवाह का बयान दर्ज कराया जा सका है. यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 15 आपराधिक मामलों का इतिहास है. इनमें से अधिकतर में वह बरी हो चुका है. सिर्फ तीन मुकदमों में विचार चल रहा है. जिनमें से दो मुकदमों में वह जमानत पर है. मुकदमे की सुनवाई जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है.
राज्य सरकार और मुख्तार अंसारी की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया था. दोनों की ओर से कहा गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 41 आपराधिक मुकदमे हैं. उसे जेल से रिहा करना उचित नहीं है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर बृजेश सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था.
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