Varanasi News: वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम के 2 किलोमीटर परिधि में आने वाले मीट मांस की दुकानों पर वाराणसी नगर निगम और खाद्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है.  जनवरी 2024 में मिनी सदन वाराणसी नगर निगम द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि - काशी विश्वनाथ धाम के 2 किलोमीटर के परिधि में मीट मांस की दुकान पर रोक रहेगी. इसी निर्णय को आगे बढाते हुए वाराणसी नगर निगम और खाद्य विभाग की तरफ से ऐसे दुकानों पर  कार्रवाई की जा रही है.


एबीपी न्यूज़ से बातचीत के दौरान वाराणसी नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. संतोष पाल ने बताया कि, काशी विश्वनाथ धाम के दायरे में आने वाले मीट मांस की दुकानों को पूर्व में भी नोटिस दी जा चुकी थी. फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ पर्सनली जाकर भी उन्हें इस बात के बारे में अवगत कराया जा रहा था, लेकिन उन पर इस बात का प्रभाव नहीं हुआ. सदन का पूर्व में आदेश था और उसी के तहत कार्रवाई की गई है.  26 दुकानों को चिन्हित किया गया है, जिसमें नोटिस का जवाब न देने और सहयोग न करने पर 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज  किया गया है. उन्होंने बताया कि, हमारा प्रयास है कि काशी का प्रमुख धार्मिक स्थल काशी विश्वनाथ धाम का 2 किलोमीटर क्षेत्र मीट मांस की दुकानों से मुक्त हो.


हमने नियमों का कहीं से भी उल्लंघन नहीं किया - दुकानदार
वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय दुकानदारों का महापौर और नगर निगम के अधिकारियों से मिलना जारी है. उनका कहना है कि - इस मामले में कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए.  इस बात का वह ध्यान रखेंगे कि कहीं से भी लोगों की कोई भावनाएं आहत ना हो. वह तकरीबन कई पीढियां से यह कार्य करते आए हैं, यह उनकी आजीविका का सवाल है. इसलिए इस विषय पर बेहद गंभीरता से विचार करते हुए उनके लिए कोई समाधान निकाला जाए.


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