Varanasi : CBI बनकर साइबर ठगों ने बुजुर्ग महिला को 48 घंटे रखा डिजिटल अरेस्ट, खाते से उड़ाए 32.40 लाख
Digitl Arrest in Varanasi: वाराणसी से साइबर ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पुणे के साइबर ठगों के महिला को उसके फ्लैट में 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और उसे प्रताड़ित किया.
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Varanasi News Today: सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के तमाम कोशिशों के बावजूद साइबर अपराधी बेखौफ होकर अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं. वाराणसी स्थित हुकूलगंज में एक साइबर अपराध से जुड़ी घटना ने पूरे जनपद चर्चा का विषय बनी हुई है. जहां साइबर ठगों ने पीड़िता से 32.40 लाख रुपये की ठगी की.
दरअसल, वाराणसी के हुकूलगंज स्थित एक फ्लैट में 65 वर्षीय बुजुर्ग नीना कौरा रहती हैं. नीना कौरा को पुणे के साइबर अपराधियों ने फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर उन्हें उनके ही फ्लैट में 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा. इस दौरान साइबर ठगों बुजुर्ग महिला से 32.40 लाख रुपये ठग लिए.
48 घंटे तक रखा डिजिटल अरेस्ट
इस मामले को लेकर एबीपी न्यूज ने पीड़िता नीना कौरा से बातचीत की. नीना कौरा ने बताया कि बीते वर्ष दिसंबर महीने में उनके पति का देहांत हो गया, उनके दो बेटे नागपुर और दुबई में नौकरी करते हैं. नीना कौरा को 15 अक्टूबर को मुंबई के अंधेरी से एक कॉल आई थी.
कॉल करने वालों ने मादक पदार्थों को कोरियर से भेजने के नाम पर नीना कौरा को 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. अपराधियों के जरिये बड़ा जुर्म होने का डर दिखाकर लगातार धमकाते रहे. साइबर अपराधियों ने धमकी देते हुए कहा कि अगर इसकी सूचना किसी करीबी को दी तो उसकी जान को खतरा होगा.
सीबीआई अधिकारी बनकर की ठगी
इस घटना में शामिल साइबर अपराधी अपने आप को सीबीआई अधिकारी बताते रहे. इतना ही नहीं अपराधियों द्वारा सीबीआई का फर्जी आई कार्ड भी नीना कौरा के मोबाइल पर भेजा गया, जिससे उन्हें पूरी तरह से झांसे में लिया जा सके.
इसके बाद महिला को यह कह कर आश्वस्त किया जाता है कि 32.40 लाख रुपये देकर न्यायालय से उन्हें इस मामले में राहत मिल जाएगी. साइबर ठग लगातार 48 घंटे तक पीड़ित महिला के संपर्क में रहे और उनके अकाउंट से इतनी बड़ी राशि को यस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया.
पुलिस ने दर्ज किया मामला
साइबर अपराधियों ने पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद संपर्क काट दिया. साइबर अपराधियों के जरिये इस बात को लेकर भी महिला को धमकाया जाता है कि अगर इसकी सूचना अपने बेटे या किसी को दी गई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है.
फिलहाल इस मामले में महिला ने साइबर पुलिस थाने और निकटतम पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 (2), 318 (2) 2, 318 (4), 66(D) के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
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