Varanasi Serial Blast Case: गाजियाबाद की कोर्ट ने आरोपी वलीउल्लाह को माना दोषी, 6 जून को होगा सजा का एलान
UP News: वाराणसी में 16 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में कोर्ट ने आरोपी वलीउल्लाह को दोषी करार दिया है.
Varanasi News: वाराणसी में 16 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में गाजियाबाद कोर्ट ने आरोपी वलीउल्लाह को दोषी करार दिया है. कोर्ट अब 6 जून को सजा का एलान करेगा. जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने यह फैसला सुनाया है. बता दें कि 16 साल पहले संकटमोचन और कैंट स्टेशन में यह सीरियल ब्लास्ट हुआ था.
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20 लोगों की हुई थी मौत
सात मार्च, 2006 को संकट मोचन मंदिर और छावनी रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोटों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे. जिला प्रशासन के वकील राजेश शर्मा ने को बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्ला को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो मामलों में दोषी करार दिया.
जितेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि एक मामले में आरोपी को अपर्याप्त सबूतों के कारण आरोपमुक्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा, 'छह जून को दोपहर दो बजे सजा सुनाई जाएगी.'
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जितेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि एक मामले में आरोपी को अपर्याप्त सबूतों के कारण आरोपमुक्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा, 'छह जून को दोपहर दो बजे सजा सुनाई जाएगी.'