Vehicle Speed Limit: सड़कों पर फर्राटे भरते हुए गाड़ी चलाने के शौकीनों को ये शौक अब भारी पड़ सकता है. परिवहन विभाग ने ऐसे लोगों पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है. ओवर स्पीड के मामलों को अब बख्शा नहीं जाएगा. परिवहन विभाग इस पर ऐसी सख्ती बरतने जा रहा है कि ये गलती आप कभी नहीं भूल पाएंगे. अब से ओवर स्पीडिंग मामलों में जुर्माने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस तक सरेंडर कराया जाएगा. परिवहन विभाग की ओर से इस तरह के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
देश में ओवर स्पीड की वजह से होने वाले हादसों की संख्या को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. जिसके तहत अगर तेज गाड़ी दौड़ाई तो जुर्माने के साथ आपने पीछे-पीछे ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करने का मैसेज पहुंच जाएगा. ये पहली बार होगा जब ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने के मामले में लाइसेंस सरेंडर कराया जाएगा. अब तक तरह के मामलों में जुर्माना लगाया जाता था. लेकिन इसके बावजूद लोग ओवर स्पीड के मामले देखे जा रहे हैं.
परिवहन विभाग ने की सख्ती की तैयारी
दरअसल एक आकंडे के मुताबिक ओवर स्पीड की वजह से होने वाले 72 फीसद सड़क हादसों में से 33 फीसद लोगों की मौत होना सबसे बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है. जिसे देखते हुए परिवहन विभाग ने सख्ती बरतने की तैयारी की है. इसके लिए एनआईसी को चिट्ठी लिखी गई है ताकि ओवर स्पीडिंग में पकड़े गए वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर पर ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करने मैसेज भेजने का सॉफ़्टवेयर डेवलेप करने को कहा है.
परिवहन विभाग अभी तक इंटरसेप्टर के जरिए तेज गाड़ी चलाने पर जुर्माना भेजता है. लेकिन सॉफ़्टवेयर तैयार होने के बाद तय सीमा से तेज दौड़ने वाले वाहन मालिकों को डीएम सरेंडर करने का मैसेज भी भेजा जाएगा. नियमों के मुताबिक शहर के अंदर 40 किमी और आउटर एरिया में 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार मान्य होगी. इसके अलावा मुख्य मार्गों, हाईवे और एक्सप्रेस वे पर अलग-अलग स्पीड तय की गई है.
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