लव जिहाद पर योगी सरकार के सख्त कानून से खुश है कानपुर की पीड़िता, कहा-'किसी और के साथ न हो ऐसा'
कानपुर में लव जिहाद के एक साथ 14 मामले सामने आये थे. एसआईटी को इन मामलों की जांच सौंपी गई थी. तकरीबन 11 ऐसे मामले लव जिहाद से जुड़े थे. इस कानून को लेकर पीड़ित परिवारों ने खुशी जाहिर की है.
कानपुर: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है. यानी अगर धोखे में रख कर धर्म परिवर्तन करवाया तो 10 साल तक की सजा होगी. इस फैसले के बाद कानपुर के पीड़ित परिवार का कहना है कि बहुत अच्छा फैसला है. जो उनके और उनकी बेटी के साथ हुआ है अब वो दूसरों के साथ नहीं होगा.
कानपुर में 14 मामले सामने आये थे
दरअसल कानपुर में एक के बाद एक लव जिहाद के 14 मामले सामने आए थे. जिनको लेकर जांच के लिए एसआईटी का भी गठन हुआ था. जिसकी रिपोर्ट में 11 मामले में लव जिहाद के संकेत मिले थे. क्योंकि 11 मामलो में से आठ मामलों में लड़कियां नाबालिग थी और तीन मामलों में युवक ने अपना नाम बदल कर लड़की को प्रेम जाल में फंसाया था.
पीड़िता ने कहा कि ये कानून अच्छा है
इसी तरह नौबस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी एक लव जिहाद का मामला सामने आया था. यहां पर युवक ने धार्मिक पहचान छिपाकर नाम बदला था और नाबालिग लड़की से दोस्ती की और उसको प्रेम जाल में फंसाया था. जबकि उसका असली नाम कुछ और था. जब इस बात की जानकारी हुई तो पीड़ित ने एफआईआर दर्ज करवाई.
वहीं, पीड़िता का कहना है कि वो सरकार के फैसले से खुश है. क्योंकि वो नहीं चाहती है कि जो उनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ हो. वहीं, पीड़िता की मां का कहना है कि युवक ने पहले दूसरा नाम बता कर दोस्ती की थी, वो हमको भी मम्मी कहता था, लेकिन बाद में जब उसकी असलियत सामने आई तो पुलिस को जानकारी दी. सरकार का जो फैसला है उससे वो खुश है.
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