चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली छात्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 26 सितंबर को
स्वामी चिन्मयानंद मामले में पीड़ित छात्रा ने रंदगारी मामले में आरोपी बनाये जाने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिये अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है
वकील त्रिवेदी ने कहा ‘‘यह हमारे लिये काफी राहत की बात है कि अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। सामान्यत: ऐसे मामलो में गिरफ्तारी नहीं होती।’’ इससे पहले चिन्मयानंद यौन शोषण के मामले में सोमवार को पीड़िता ने उच्च न्यायालय में अनुरोध किया था कि उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। इस पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ ने यह कहकर गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था कि पीड़िता अगर राहत चाहती है तो उचित पीठ के समक्ष नई याचिका दायर कर सकती है । अदालत ने यह भी कहा था कि पीठ इस मामले में केवल जांच की निगरानी करने के लिए नामित की गई है और गिरफ्तारी के मामले में कोई आदेश पारित करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है । पुलिस सूत्रों ने बताया कि इसी मामले को लेकर आज पीड़िता ई रिक्शा से अपने भाई और पिता के साथ अदालत आ रही थी कि एसआईटी को इसकी सूचना मिल गई। एसआईटी के पूछने पर पीड़िता ने कहा कि वह अदालत में हस्ताक्षर करने जा रही है। इसके बाद एसआईटी की टीम उसे लेकर अदालत पहुंची जहां पीड़िता ने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की ।
शाहजहांपुर, एजेंसी। पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगानेवाली छात्रा को रंगदारी के मामले में एसआईटी ने आरोपी बनाया है। इस बीच छात्रा ने स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है और 26 सितंबर को इस पर सुनवाई होगी।
छात्रा के वकील अनूप त्रिवेदी ने पत्रकारों को बताया कि एडीजे सुधीर कुमार की अदालत ने चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली 23 साल की छात्रा की अग्रिम जमानत की याचिका मंगलवार को स्वीकार कर ली। उन्होंने बताया कि अदालत ने इस मामले से संबंधित सभी रिकार्ड 26 सितंबर को तलब किये हैं ।