Waqf Board Assets: मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक ला सकती है. इसके लिए आज (5 अगस्त) को संसद में इसके लिए विधेयक भी पेश किया जा सकता है. इसमें मौजूदा कानून में 40 बदलाव शामिल हैं. सरकार की योजना यह सुनिश्चित करने की है कि विधेयक पेश होने के बाद लंबित न रहे. संशोधनों से वक्फ बोर्डों में महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य हो जाएगा.
वक्फ बोर्ड में होने वाले संशोधन को लेकर जब समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद जी से पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. उन्होंने कहा कि मुझे विधेयक की विषय-वस्तु को पढ़ने और जांचने दीजिए तथा यह समझने दीजिए कि आज इस विधेयक को लाने से किसे लाभ होगा. उसके बाद ही मैं इस पर कुछ कहूंगा. यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जब वक्फ बोर्ड के विधेयक के बारें में कहा कि मुसलमानों से बात करनी चाहिए.
वक्फ कानून में क्या होंगे बदलाव
वक्फ संशोधन विधेयक को संसद के चालू सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है. इसमें मौजूदा कानून में 40 बदलाव शामिल हैं. सरकार की योजना यह सुनिश्चित करने की है कि विधेयक पेश होने के बाद लंबित न रहे. सबसे प्रमुख बदलाव ये होने वाला है कि बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने से पहले भूमि को वेरीफाई करवाना जरूरी हो सकता है. अलग-अलग राज्य बोर्ड द्वारा जिन भूमि पर दावा किया है, उसका नए सिरे से वेरिफिकेशन करवाना होगा. वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने वाला विधेयक वक्फ बोर्ड के लिए अपनी संपत्तियों का वास्तविक मूल्यांकन सुनिश्चित करने को लेकर जिलाधिकारियों के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य कर देगा. देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं.
ये भी पढ़ें: Shubhanshu Shukla: लखनऊ के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में रचेंगे इतिहास, 21वीं सदी के पहले भारतीय जो जाएंगे स्पेस