Watch: नोएडा की ओमैक्स सोसायटी में फिर चला बुलडोजर, ढहाए गए अवैध निर्माण, सामने आया वीडियो
Noida News: गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के घर ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी से अनाधिकृत तरह से लगे विशाल पेड़ों को बुल्डोजर की मदद से हटाया जा रहा है.
Noida News: गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) के घर ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी (Grand Omaxe Society) से अनाधिकृत तरह से लगे विशाल पेड़ों को बुलडोजर की मदद से हटाया गया. इस मौके पर सोसाइटी के निवासी भी बड़ी संख्या में पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए श्रीकांत त्यागी के घर के सामने इकट्ठे हो गए. इस दौरान निवासियों ने सोसाइटी का गेट बंद कर दिया है और गेट पर धरने पर बैठ गए. सोसाइटी के लोग अतिक्रमण नहीं हटाने की मांग कर रहे थे, वहीं नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी अतिक्रमण हटाने पर अड़े हुए रहे.
बुलडोजर की मदद से हटाया गया अतिक्रमण
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (एनओआईडीए) ने सोसाइटी के लोगों को चेतावनी दी थी कि अगर गुरुवार की शाम तक निवासियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो शुक्रवार से प्राधिकरण उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा. जिसके बाद यह कार्रवाई की गई. नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रवीण मिश्रा ने बताया कि बुधवार को नोएडा प्राधिकरण की टीम ने सोसाइटी में पूरे दिन सर्वे किया. इस दौरान जहां जहां लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था उस जगह को चिन्हित कर नोटिस दिया गया. इन लोगों को गुरुवार शाम तक अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया था. लेकिन किसी ने अतिक्रमण नहीं हटाया. जिसके बाद प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की.
क्या था पूरा मामला?
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रवीण मिश्रा ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण ने मंगलवार को सोसाइटी में अतिक्रमण कर मकान बनाने वाले लोगों को 48 घंटे में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी. बुधवार को नोएडा प्राधिकरण के नियोजन विभाग और वर्क सर्किल के अधिकारी सोसाइटी पहुंचे और लोगों के मकानों का नक्शे से मिलान करवाने के बाद अतिक्रमण की पुष्टि की. बता दें कि नोएडा सेक्टर 93-बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में सार्वजनिक स्थान पर पेड़- पौधे लगाने को लेकर सोसाइटी में रहने वाली एक महिला और तथाकथित भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता श्रीकांत त्यागी के बीच अगस्त महीने में विवाद हो गया था. इस विवाद ने काफी तूल पकड़ा तथा पुलिस ने आरोपी श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की.
यह भी पढ़ें:-