वाराणसी:  वाराणसी में बढ़ते कोरोना को देखते हुए प्रशासन की नई गाइडलाइन जारी हुई हैं. इसके तहत शहर में वीकेंड लाकडाउन का निर्देश दिया गया है. वहीं, वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में 15 अप्रैल की रात्रि से तीन मई की सुबह तक ये आदेश प्रभावी रहेंगे. कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये व्यापारियों की सहमति से जिले में प्रत्येक शनिवार व रविवार को सभी प्रकार की दुकान, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बार, आबकारी दुकानें बंद रहेंगे.
 


इस तरह होंगे निर्देश


इस सप्ताहांत के दौरान दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, फल आदि सामान बेचने की दुकानें पूर्वान्ह 10.00 बजे तक खोली जा सकती हैं. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के सभी कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि पर यह आदेश लागू नहीं होगा. वीकेंड लॉक डाउन के दौरान जिन लोगों की पारिवारिक कार्यक्रमों की अनुमतियां पूर्व में जारी हो गई हैं, वे इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
 
इस दौरान यात्रियों मरीज, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व इनके वाहनों/टैक्सी/ऑटो/व ई-रिक्शा पर प्रतिबंध नहीं होगा. 


रात 8 बजे से सुबह सात बजे तक प्रतिबंध


15 अप्रैल में दिये गये निर्देशों के क्रम में आम लोगों व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना व सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंधित किया जाता है. इस दौरान रात्रि 8.00 बजे से सुबह 7 बजे तक बार व आबकारी दुकानें भी बंद रहेंगे. सुबह की दूध सप्लाई व सब्जी मंडी व रात्रि कालीन दवा की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे. नाइट शिफ्ट के सरकारी कर्मचारी अपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
 


धार्मिक स्थलों पर पाबंदी


यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों पर भी लागू रहेगा. लिहाजा रात आठ बजे के बाद किसी भी जनसामान्य का धार्मिक स्थलों के आसपास या धार्मिक स्थलों के अन्दर जाना प्रतिबंधित किया जाता है. 


आटो व ई-रिक्शा में अधिकतम चार व्यक्तियों से अधिक सवारियों को बैठाने पर प्रतिबंध रहेगा. जिले में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा व दो गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा. साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा. इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही बढ़ाई जाएगी.


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