लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए मंगलवार को योगी सरकार ने साप्ताहिक तालाबंदी का एलान किया था. इसकी शुरुआत बीती रात 8 बजे से शुरू हो चुकी है. ये लॉकडाउन 26 अप्रैल सुबह सात बजे तक चलेगा. इसके अलावा पहले से चला आ रहा नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. यही नहीं, राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में नाइट कर्फ्यू को दो घंटे और बढ़ा दिया गया है.
UP Weekend Lockdown Guidelines: वीकेंड लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा..
1. औद्योगिक इकाइयां.
2. शादी-विवाह के कार्यक्रम(100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे इकट्टा, बंद जगह में 50 लोगों की ही इजाजत)
3. अनिवार्य सेवाएं
4. पूर्व निर्धारित परीक्षाएं
5. चिकित्सा संबंधी सेवाएं जारी रहेंगी
6. अंतिम संस्कार(20 लोगों की ही अनुमति होगी)
7. सार्वजनिक वाहन, राज्य द्वारा संचालित(50 फीसदी की क्षमता के साथ)
8. आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाएं
इन पर रहेगी पाबंदियां
1. बाजार बंद रहेंगे
2. वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे
3. दफ्तर
मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना
इनके अलावा सार्वजिनक जगहों पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमता-फिरता मिलता है, तो उस पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही दोबारा ऐसा करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. पुलिस को इनका पालन कराने के लिये सख्त निर्देश दिये गये हैं.
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