आजम खान एंड फैमिली सीतापुर जेल क्यों की गई शिफ्ट?...इसका जवाब आज कोर्ट में देंगे रामपुर जेल अधीक्षक
आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल से सीतापुर जेल क्यों शिफ्ट किया गया। इस मामले में कोर्ट ने रामपुर जेल अधीक्षक को तलब किया है, आज उन्हें कोर्ट में अपना जवाब देना है।
लखनऊ, एबीपी गंगा। सपा सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर से सीतापुर जेल शिफ्ट करने के मामले में रामपुर जेल अधीक्षक को तलब किया गया है। जेल अधीक्षक को आज कोर्ट में अपना जवाब देना होगा। बता दें कि आजाम खान के वकील खलील उल्लाह खां ने तीनों को सीतापुर जेल शिफ्ट किए जाने पर आपत्ति जताई थी। जिसके बाद कोर्ट ने इस संबंध में अधीक्षक से जवाब तलब किया है।
गुरुवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में आजम खान से जुड़े आठ मामलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान उनके वकील खलील उल्लाह खां ने आजम फैमिली को सीतापुर जेल शिफ्ट किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने बिना कोर्ट के संज्ञान और उसकी परमिशन लिए बिना उन्हें रामपुर से बाहर सीतारपुर जेल में शिफ्ट कर दिया है। ये न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है। उनके वकील की अर्जी पर कोर्ट ने शुक्रवार यानी 28 फरवरी को रिपोर्ट के साथ रामपुर जेल अधीक्षक को तलब किया है। गौरतलब है कि जेल में बंद आजम खान को आठ मुकदमों में राहत मिल गई है। गुरुवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज आठ मामलों में उनकी जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है।
इन आठ मामलों में जमानत मंजूर
- 29 जून 2017 को बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने द्वारा दर्ज मुकदमा, जिसमें उन्होंने आजम खान पर सैनिकों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था।
- अन्य मामले आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े हुए थे।
- दो मुकदमे शाहबाद कोतवाली में दर्ज थे। इनमें आजम पर जिलाधिकारी के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप लगा था।
- इसके अलावा आजम पर शहजादनगर, भोट, बिलासपुर और शहर कोतवाली में भी आचार संहिता उल्लंघन के आरोप दर्ज थे।
- एक मामला गंज कोतवाली क्षेत्र का था, जिसमें आजम पर मारपीट, गाली-गलौज और धमकाने का आरोप लगा था।
- इन सभी आठ मामलों में आजम को जमानत मिल गई है।
26 फरवरी को आजम ने परिवार संग कोर्ट में किया था सरेंडर
गौरतलब है कि धोखाधड़ी के मामले में सपा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फातमाऔर बेटे अब्दुल्ला आजम को गुरुवार को रामपुर से सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बुधवार को ही आजम खान ने पत्नी और बेटे सहित कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। जिसके बाद अदालत ने उन्हें जेल भेजने का आदेश सुनाया। इससे पहले सुनवाई में लगातार गैर हाजिर रहने के चलते कोर्ट ने कुर्की वारंट जारी कर दिया था। वहीं, रामपुर जेल से सीतापुर शिफ्ट करने पर रामपुर जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह का कहना था कि ऐसा कानून-व्यवस्था के मद्देनजर शासन के आदेश पर किया गया है।
सीतापुर जेल में आजम से मिले अखिलेश
वहीं, आजम खान और उनके परिवार के जेल जाने के मामले पर राजनीति भी गर्म हो रखी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर योगी सरकार को निशाने पर लिया है। गुरुवार को दोपहर करीब पौने दो बजे अखिलेश ने खुद सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मुलाकात की थी। इसके बाद विधायक आनंद भदौरिया, विधायक नरेंद्र वर्मा, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, राधेश्याम जायसवाल और वरिष्ठ नेत्री गीता सिंह ने भी जेल में आजम खान से मुलाकात की।
अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द
इन सब के बीच आजम खान के बेटे व स्वार सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। गुरुवार को उनकी विधानसभा से सदस्यता खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसके अनुसार, हाई कोर्ट के 16 दिसंबर, 2019 के फैसले दिन से ही अब्दुल्ला की सदस्यता समाप्त हो गई थी। अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द होने के साथ ही रामपुर की स्वार विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई है।
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