Yamuna Expressway: यमुना एक्सप्रेसवे से जाने वालों को इस नियम का रखना होगा ध्यान, तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना
नोएडा को आगरा से जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार से 15 फरवरी तक कोहरे की आशंका के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर प्राधिकरण के आदेशों के बाद भारी और हल्के वाहनों की रफ्तार कम की गई है.
Yamuna Expressway: दिल्ली से लगे राज्यों में रविवार को घना कोहरा देखा गया. उत्तर प्रदेश के कानपुर, आगरा और नोएडा समेत आसपास के इलाकों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई. वहीं इन इलाकों में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया हुआ था. घने कोहरे की वजह से कई सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार काफी कम देखी गई. ऐसा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर प्राधिकरण ने कोहरे को देखने हुए नए निर्देश जारी किए हैं.
नोएडा को आगरा से जोड़ने वाला 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार से 15 फरवरी तक कोहरे की आशंका के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर प्राधिकरण के आदेशों के बाद भारी और हल्के वाहनों की रफ्तार कम की गई है. शनिवार रात 12 बजे से लागू नई गति सीमा के मुताबिक भारी वाहन अधिकतम 60 किमी प्रति घंटा और हल्के वाहन अधिकतम 75 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगे.
नियमों के अनुसार, गति सीमा का उल्लंघन करने पर 2-4 हजार रुपये का चालान किया जाएगा. यह व्यवस्था 15 फरवरी तक लागू रहेगी. नई गति सीमा के बोर्ड जगह-जगह लगा दिए गए हैं. टोल प्लाजा पर स्पीड कम करने के लिए माइक से उद्घोषणा करने के अलावा साइन बोर्ड लगाए गए हैं. साथ ही, स्क्रीन पर भी उन्हें दिखाया जा रहा है. इससे पूर्व हल्के वाहन के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किमी/घंटा व भारी वाहनों के लिए 80 किमी/घंटा थी.
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भेजी गई रिपोर्ट
एक्सप्रेसवे मैनेजमेंट ने चालकों से कोहरे में सतर्कता बरतने के लिए कहा है. सर्दियों में कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों का खतरा बढ़ जाता है. इस वजह से एक्सप्रेसवे पर एकसाथ कई वाहनों के टकराने के कारण हादसे भी हो चुके हैं. हादसों को रोकने के लिए यमुना प्राधिकरण ने गति सीमा घटाने की रिपोर्ट एक्सप्रेसवे मैनेजमेंट को भेजी थी.
बता दें कि ठंड के मौसम में घने कोहरे की वजह से कई सड़क हादसे होते हैं. ऐसे में प्राधिकरण के ओर से पहले ही सतर्कता के तौर पर हर साल ऐसा कदम उठाया जाता है. इस साल भी पिछले सालों की तरह गाड़ियों की रफ्तार कम रखने का निर्देश जारी हो गया है. ऐसे में अब आने जाने वालों को इसका ख्याल रखना होगा. नियम का उल्लंघन होने पर फाइन होगा.